बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी के धारवाड़ में प्रवेश करने की अनुमति देने के अनुरोध को मंगलवार को खारिज कर दिया. विनय कुलकर्णी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए धारवाड़ जिले की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में कुलकर्णी आरोपी हैं और उच्चतम न्यायालय ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें धारवाड़ जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
अतिरिक्त शहर दीवानी और सत्र न्यायालय, जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय ने सोमवार को धारवाड़ में प्रवेश करने की उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी की और आज अपना फैसला सुनाया.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कुलकर्णी को धारवाड़ में प्रवेश की अनुमति देने के खिलाफ न्यायाधीश बी जयंत कुमार के समक्ष तर्क दिया था कि हत्या के मामले में 90 गवाह शहर में रह रहे हैं और वहां अभियुक्त की मौजूदगी मामले के लिए हानिकारक होगी.
सीबीआई के वकील ने कहा कि चूंकि कुलकर्णी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए वह गवाहों पर दबाव बना सकता है. अदालत को बताया गया कि सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं है.
वरिष्ठ अधिवक्ता सी एच हनुमंतराय विशेष अदालत के समक्ष कुलकर्णी की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि अगर कांग्रेस नेता गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तो सीबीआई या स्थानीय पुलिस गवाहों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है.
वहीं, अब कोर्ट के आदेश ने धारवाड़ ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना असंभव कर दिया है. बताया जा रहा है कि हावेरी के शिगगांव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की संभावना है.
(पीटीआई-भाषा)