लखनऊ : प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करके लखनऊ से देवरिया जेल ले जाने, वहां उसके साथ मारपीट करने, लूटपाट करने, साज़िश करने समेत तमाम आरोपों में आरोपी रहे माफिया अतीक अहमद की मौत को लेकर कोर्ट ने रिपोर्ट तलब किया है. शुक्रवार को इस मामले में कोई गवाह हाज़िर नहीं हुआ. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है.
इसके पहले मामले के आरोपी और लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेशी कराई गई. विगत सात अप्रैल को कोर्ट ने अतीक अहमद और उमर समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करते हुए मामले के गवाह को तलब किया था. हालांकि शुक्रवार को कोई भी गवाह कोर्ट में हाज़िर नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को अतीक अहमद की मौत को लेकर रिपोर्ट देने को कहा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समाचार पत्रों से पता चला है कि मामले के आरोपी अतीक अहमद की मौत हो गई है. लिहाज़ा सीबीआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे.
पत्रावली के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने लखनऊ के कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमतीनगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. कहा गया कि अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इंकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा. यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली.
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