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जावेद अख्तर मानहानि मामला: कोर्ट ने कंगना को पेश होने के लिए अंतिम बार दी छूट

अदालत ने कंगना रनौत को जावेद अख्तर मानहानि मामले में पेश होने से अंतिम बार छूट प्रदान की. इसी के साथ कोर्ट ने कंगना को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया. पढ़ें पूरी खबर...

कंगना रनौत
कंगना रनौत
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Published : Jul 27, 2021, 9:46 PM IST

मुंबई : बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को यहां एक अदालत ने अंतिम बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट प्रदान की और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया.

अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, आर आर खान ने अख्तर की वह अर्जी भी खारिज कर दी जिसमें रनौत को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. साथ ही अदालत ने कहा कि अगर अभिनेत्री सुनवाई की अगली तारीख को पेश नहीं होती हैं तो शिकायतकर्ता फिर से आवेदन दायर कर सकता है.

मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने रनौत की उस याचिका पर जवाब दिया जिसमें अभिनेत्री ने पेशेवर कारणों से अदालत में स्थायी तौर पर उपस्थित होने से छूट का अनुरोध किया था. साथ ही रनौत को गिरफ्तार करने का निर्देश देने के लिए भी आवेदन किया गया था.

अदालत की कार्यवाही के दौरान रनौत के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें आज उपस्थित होने से छूट दी जाए जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने कहा, 'आरोपी के वकील की ओर से दायर छूट की अर्जी को आज अंतिम बार स्वीकार किया जाता है. आरोपी के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख को आरोपी को पेश करे.'

पढ़ें : कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जावेद अख्तर से जुड़ा है ये मामला

बता दें, अख्तर (76) ने पिछले साल नवंबर में मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि रनौत ने एक टीवी साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानि की टिप्पणी की थी जिससे उनकी छवि को क्षति पहुंची.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को यहां एक अदालत ने अंतिम बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट प्रदान की और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया.

अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, आर आर खान ने अख्तर की वह अर्जी भी खारिज कर दी जिसमें रनौत को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. साथ ही अदालत ने कहा कि अगर अभिनेत्री सुनवाई की अगली तारीख को पेश नहीं होती हैं तो शिकायतकर्ता फिर से आवेदन दायर कर सकता है.

मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने रनौत की उस याचिका पर जवाब दिया जिसमें अभिनेत्री ने पेशेवर कारणों से अदालत में स्थायी तौर पर उपस्थित होने से छूट का अनुरोध किया था. साथ ही रनौत को गिरफ्तार करने का निर्देश देने के लिए भी आवेदन किया गया था.

अदालत की कार्यवाही के दौरान रनौत के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें आज उपस्थित होने से छूट दी जाए जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने कहा, 'आरोपी के वकील की ओर से दायर छूट की अर्जी को आज अंतिम बार स्वीकार किया जाता है. आरोपी के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख को आरोपी को पेश करे.'

पढ़ें : कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जावेद अख्तर से जुड़ा है ये मामला

बता दें, अख्तर (76) ने पिछले साल नवंबर में मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि रनौत ने एक टीवी साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानि की टिप्पणी की थी जिससे उनकी छवि को क्षति पहुंची.

(पीटीआई-भाषा)

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