नई दिल्लीः दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले के आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 12 मई तक बढ़ा दी. सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की आज यानी गुरुवार को समाप्त हो रही थी. इस पर CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में पेशी के दौरान सिसोदिया के वकील ने CBI की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी दिलाने के लिए कहा. इस पर CBI वकील ने चार्जशीट की एक ही कॉपी होने की बात कही. इस पर जज एमके नागपाल ने शुक्रवार को कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
वहीं, CBI केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी. इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत न देने को लेकर अपनी दलीलें पेश की थी. इस पर कोर्ट ने CBI से सबूत मांगा था, जिन पर एजेंसी को भरोसा है.
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#WATCH | AAP leader & former Delhi Deputy CM Manish Sisodia brought to Rouse Avenue court at the end of his judicial custody in the excise case being probed by the CBI pic.twitter.com/oh2mw3ofWD
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विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट राजीः दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी एवं व्यवसायी विजय नायर की जमानत याचिका पर पूर्व में तय समय से पहले सुनवाई करने को तैयार हो गया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह उस पर दबाव बनाने के समान है. नायर की याचिका पहले 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. लेकिन, अब हाई कोर्ट ने उक्त तारीख से पहले नौ मई को इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है.
कल CBI ने जमानत नहीं देने के पक्ष में कही थी ये बातेंः राजू ने बुधवार को अपनी दलील में कहा था कि सिसोदिया गवाहों पर दबाव बनाने में सक्षम हैं. जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया उस दिन उन्होंने अपना फोन तोड़ा था. इस पर कोर्ट ने पूछा क्या आपके पास सबूत हैं? इस पर एएसजी ने कहा कि उन्होंने खुद ये बातें कही है.
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ED मामले में जमानत पर फैसला कलः इसके अलावा ED केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 28 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है. बुधवार को कोर्ट ने अपना आदेश नहीं सुनाया था. पूर्व डिप्टी CM ने याचिका में कहा है कि जांच के लिए हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है.