नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार काे सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में घोटाले के आरोपी और वर्तमान कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा देश छोड़कर भाग न पाए. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने यह निर्देश दिया.
दरअसल सुनवाई के दाैरान शिरोमणि अकाली दल के पदाधिकारी और शिकायतकर्ता भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि मनजिंदर सिंह सिरसा देश छोड़कर भाग सकते हैं. तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो शिकायतकर्ता की आशंका के मद्देनजर ये सुनिश्चित करें कि आरोपी मनजिंदर सिंह सिरसा देश छोड़कर न भागे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में 26 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
शिकायतकर्ता की ओर से वकील संजय एबॉट ने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी संपत्तियों को बेच दिया है और देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं. सिरसा हवाई उड़ानों पर लगी रोक खत्म होने का इंतजार कर रहा है. जांच एजेंसी ने इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिरसा को जांच के लिए जब भी बुलाया गया है वो जांच में शामिल हुए हैं. इसलिए लुक आउट सर्कुलर जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी.
नवंबर 2020 में कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को निर्देश दिया कि वो सिरसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें. सिरसा के खिलाफ भूपेंद्र सिंह ने शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि 2013 में जब सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव थे उस समय बड़ा घोटाला किया था. शिकायत में कहा गया था कि गोलक फंड से मेसर्स राजा टेंट एंड डेकोरेटर्स और दूसरी कंपनियों को गैरकानूनी तरीके से भुगतान किया गया.
इसके अलावा फर्जी बिलों के आधार पर भी भुगतान करने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट के निर्देश के बाद EOW ने सिरसा के खिलाफ FIR दर्ज की थी. सिरसा फिलहाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं.