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NCP कार्यकर्ता से छेड़छाड़ के आरोपी अनिल देशमुख के वकील को नहीं मिलेगी जमानत - NCP कार्यकर्ता से छेड़छाड़

मुंबई की अदालत ने एनसीपी की महिला सदस्य का शील भंग करने के आरोपी वकील को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jan 11, 2022, 6:10 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की एक महिला कार्यकर्ता से छेड़छाड़ करने और उसके बारे में वॉट्सऐप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में मुंबई की अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है.

डिंडोशी सत्र अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले इंद्रपाल सिंह (62) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन एल काले ने अपने आदेश में कहा कि जांच के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ और पुलिस के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति जरूरी है.

पढ़ें :- महिला थाना प्रभारी पर दहेज पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज

बता दें कि चारकोप पुलिस ने बुधवार को देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह, राकांपा कार्यकर्ताओं मुकेश पुजारी, मणिशंकर चौहान और धनंजय चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. महिला (54) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अक्टूबर 2021 में सिंह ने पार्टी के एक वॉट्सऐप ग्रुप में उसके लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं सिंह और तीन अन्य ने उसी महीने एक पार्टी में उससे छेड़छाड़ की.

अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले राज्य महिला आयोग से भी संपर्क किया था. उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी (पीछा करना) और अन्य संबंधित प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की एक महिला कार्यकर्ता से छेड़छाड़ करने और उसके बारे में वॉट्सऐप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में मुंबई की अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है.

डिंडोशी सत्र अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले इंद्रपाल सिंह (62) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन एल काले ने अपने आदेश में कहा कि जांच के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ और पुलिस के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति जरूरी है.

पढ़ें :- महिला थाना प्रभारी पर दहेज पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज

बता दें कि चारकोप पुलिस ने बुधवार को देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह, राकांपा कार्यकर्ताओं मुकेश पुजारी, मणिशंकर चौहान और धनंजय चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. महिला (54) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अक्टूबर 2021 में सिंह ने पार्टी के एक वॉट्सऐप ग्रुप में उसके लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं सिंह और तीन अन्य ने उसी महीने एक पार्टी में उससे छेड़छाड़ की.

अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले राज्य महिला आयोग से भी संपर्क किया था. उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी (पीछा करना) और अन्य संबंधित प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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