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अदालत ने सौर पैनल घोटाला मामले में दो मुख्य आरोपियों की जमानत रद्द की - बीजू राधाकृष्णन

केरल में कोझिकोड की एक अदालत ने करोड़ों रुपये के सौर पैनल घोटाला मामले में दो मुख्य आरोपियों सरिता एस नायर और बीजू राधाकृष्णन के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द कर दी.

सौर पैनल घोटाला
सौर पैनल घोटाला
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Published : Feb 11, 2021, 9:30 PM IST

कोझिकोड : केरल में कोझिकोड की एक अदालत ने करोड़ों रुपये के सौर पैनल घोटाला मामले में दो मुख्य आरोपियों सरिता एस नायर और बीजू राधाकृष्णन के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द कर दी.

अदालत ने दोनों आरोपियों को 25 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया. इस दिन अदालत मामले में फैसला सुनाएगी.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्मी केके ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे पेश होने में नाकाम रहते हैं तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए.

अदालत को गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाना था. हालांकि, आरोपियों के पेश नहीं होने के चलते इसे टाल दिया गया.

कोझिकोड के निवासी अब्दुल मजीद ने कसाबा पुलिस थाने में वर्ष 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक, दोनों आरोपियों ने मजीद से उनके कार्यालय और आवास में सौर पैनल लगाने के साथ ही कंपनी की फ्रैंचाइजी देने के एवज में 42.70 लाख रुपये लिए थे.

शिकायत के मुताबिक, ना ही पैसे वापस किए गए और ना ही अनुबंध का पालन किया गया.

दोनों आरोपियों पर कई लोगों से सोलर पैनल की फ्रैंचाइजी देने और पैनल लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है.

कोझिकोड : केरल में कोझिकोड की एक अदालत ने करोड़ों रुपये के सौर पैनल घोटाला मामले में दो मुख्य आरोपियों सरिता एस नायर और बीजू राधाकृष्णन के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द कर दी.

अदालत ने दोनों आरोपियों को 25 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया. इस दिन अदालत मामले में फैसला सुनाएगी.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्मी केके ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे पेश होने में नाकाम रहते हैं तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए.

अदालत को गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाना था. हालांकि, आरोपियों के पेश नहीं होने के चलते इसे टाल दिया गया.

कोझिकोड के निवासी अब्दुल मजीद ने कसाबा पुलिस थाने में वर्ष 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक, दोनों आरोपियों ने मजीद से उनके कार्यालय और आवास में सौर पैनल लगाने के साथ ही कंपनी की फ्रैंचाइजी देने के एवज में 42.70 लाख रुपये लिए थे.

शिकायत के मुताबिक, ना ही पैसे वापस किए गए और ना ही अनुबंध का पालन किया गया.

दोनों आरोपियों पर कई लोगों से सोलर पैनल की फ्रैंचाइजी देने और पैनल लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है.

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