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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग - राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य के सभी शिक्षण संस्थान एक सितंबर से खुल जाएंगे.

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
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Published : Aug 12, 2021, 10:12 PM IST

जयपुर : राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से खुलेंगे. जिसके बाद कक्षाओं का नियमित संचालन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मंत्री समूह की ओर से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है.

सीएम अशोक गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कक्षाएं केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ चलेंगी. स्टाफ को वैक्सीन की दोनों खुराक लगी होनी चाहिए. साथ ही कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालना करना होगा. इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. गृह विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक नियमित शिक्षण गतिविधियां केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी.

संस्थानों को इन नियमों की भी पालना करनी होगी

राज्य में शिक्षण संस्थानों के लिए गृह विभाग ने कुछ और भी शर्तें लागू की हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यदि अभिभावक ऑफलाइन अध्ययन के लिए बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो संस्थान की ओर से दबाव नहीं बनाया जाएगा. ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन कराया जाएगा.

...तो 10 दिन के लिए बंद रहेगा कक्ष

जारी गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालय परिसर में किसी विद्यार्थी या स्कूल स्टाफ के कोविड पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन की ओर से संबंध कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा. साथ ही कोविड-19 के लक्षण मिलने पर संबंधित व्यक्ति, विद्यार्थी को निकटतम अस्पताल ले जाना होगा.

पढ़ें- स्कूल खाेलने काे लेकर Maharashtra Government का बड़ा फैसला

जयपुर : राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से खुलेंगे. जिसके बाद कक्षाओं का नियमित संचालन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मंत्री समूह की ओर से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है.

सीएम अशोक गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कक्षाएं केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ चलेंगी. स्टाफ को वैक्सीन की दोनों खुराक लगी होनी चाहिए. साथ ही कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालना करना होगा. इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. गृह विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक नियमित शिक्षण गतिविधियां केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी.

संस्थानों को इन नियमों की भी पालना करनी होगी

राज्य में शिक्षण संस्थानों के लिए गृह विभाग ने कुछ और भी शर्तें लागू की हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यदि अभिभावक ऑफलाइन अध्ययन के लिए बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो संस्थान की ओर से दबाव नहीं बनाया जाएगा. ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन कराया जाएगा.

...तो 10 दिन के लिए बंद रहेगा कक्ष

जारी गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालय परिसर में किसी विद्यार्थी या स्कूल स्टाफ के कोविड पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन की ओर से संबंध कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा. साथ ही कोविड-19 के लक्षण मिलने पर संबंधित व्यक्ति, विद्यार्थी को निकटतम अस्पताल ले जाना होगा.

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