गाजियाबाद : सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में श्मशान घाट पर निर्माणाधीन छत गिरने की घटना में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. साथ ही आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त सीएम
बता दें कि मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं. सोमवार को उन्होंने जहां एक तरफ अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री ने निर्माण करने वाली वाले इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. सीएम योगी ने पूरे नुकसान की भरपाई भी दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से कराने का आदेश दिया है.
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CM Yogi Adityanath announces ex-gratia of Rs 10 lakhs each for famillies those who lost their lives in Muradnagar roof collapse incident. The National Security Act to be imposed on the accused.
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कमिश्नर व डीएम से मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कमिश्नर और डीएम को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश सितंबर में ही दिया था तो लापरवाही क्यों हुई.