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नोएडा ट्विन टावर केस : सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने नोएडा (Noida) में सुपरटेक (Supertech) द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों (twin towers) के निर्माण में अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स को गिराने का (Demolition) आदेश जारी किया. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला हैं.

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Published : Sep 1, 2021, 12:34 PM IST

Updated : Sep 1, 2021, 1:40 PM IST

नोएडा ट्विन टावर केस : सीएम योगी ने दोषी अधिकीरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश
नोएडा ट्विन टावर केस : सीएम योगी ने दोषी अधिकीरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को नोएडा में सुपरटेक (Supertech) द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सुपरटेक एमेराल्ड केस (Supertech emerald court demolition case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.

कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स को गिराया जाएगा. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे.

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको तीन महीने के अंदर तोड़े साथ ही खरीददारों की रकम ब्याज समेत लौटाए. इधर, अथॉरिटी ने अपनी सफाई में कहा है कि कार्रवाई होगी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की 'नापाक' मिलीभगत की वजह से बने, जिनकी मंजूरी योजना का RWA तक को नहीं पता था.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक काे झटका, 40 मंजिला दो टॉवर्स काे गिराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के T16 और T 17 टॉवर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिक और RWA की मंजूरी ली जानी जरूरी थी. साथ ही जब इस नोटिस निकाला गया कि न्यूनतम दूरी की आवश्यकताओं के नियम को तोड़ा गया है तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को नोएडा में सुपरटेक (Supertech) द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सुपरटेक एमेराल्ड केस (Supertech emerald court demolition case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.

कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टॉवर्स को गिराया जाएगा. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे.

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको तीन महीने के अंदर तोड़े साथ ही खरीददारों की रकम ब्याज समेत लौटाए. इधर, अथॉरिटी ने अपनी सफाई में कहा है कि कार्रवाई होगी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की 'नापाक' मिलीभगत की वजह से बने, जिनकी मंजूरी योजना का RWA तक को नहीं पता था.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक काे झटका, 40 मंजिला दो टॉवर्स काे गिराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के T16 और T 17 टॉवर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिक और RWA की मंजूरी ली जानी जरूरी थी. साथ ही जब इस नोटिस निकाला गया कि न्यूनतम दूरी की आवश्यकताओं के नियम को तोड़ा गया है तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया.

Last Updated : Sep 1, 2021, 1:40 PM IST
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