रायपुर : छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी पर हिंदू धर्मगुरु की अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब एक सरकारी अधिकारी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपिता पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी कर दी है. राज्य शासन ने अधिकारी को निलंबित (Chhattisgarh officer suspended) कर दिया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि फेसबुक पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर जिले के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे को निलंबित कर दिया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने दुबे का निलंबन आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अधिकारी दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में अपमानजनक एवं निंदाजनक टिप्पणी किया जाना 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन है. इसलिए संजय दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
रायपुर में रविवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर जारी है. बताया जा रहा है कि इस दौरान दुबे ने भी फेसबुक पर महात्मा गांधी पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी.
सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट के अनुसार, दुबे ने फेसबुक पर पीयूष कुमार नामक व्यक्ति की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कथित रूप से कहा, 'गांधी कोई राष्ट्र नहीं है, न ही इस देश का बहुमत उनको राष्ट्र का पिता मानता है. राष्ट्रपिता भी कोई संवैधानिक पदवी नहीं है. देश को अपनी लाश पर विभाजन की बात कहने वाले ने ही देश को दो भागों में बटवा दिया. लाखों देशवासियों की हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति है.'
सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी के वायरल होने के बाद दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सफाई दी है कि 'किसी व्यक्ति ने मेरे मोबाइल को हैक कर मेरे नाम से पीयूष कुमार जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात लिख दी. मेरे मन में गांधी जी के प्रति असीम श्रद्धा है. वे देश के राष्ट्र निर्माण में अग्रज व्यक्ति हैं. वे मेरे सम्मानीय हैं.'
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इससे पहले राजधानी रायपुर के रावणभाठा मैदान में रविवार शाम को दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन कालीचरण महाराज ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी. रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने शहर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.