नई दिल्ली : सीबीआई ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा(Charge sheet filed against shashikant sharma) सहित चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसके साथ ही सीबीआई ने शशिकांत शर्मा समेत बाकी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली है.
गौरतलब है कि 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इसके बाद 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पूरक चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल(Augusta Westland case) के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया था क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सीबीआई को उस वक्त स्वीकृति नहीं मिली थी.
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इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. मिशेल अभी न्यायिक हिरासत में है.