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'गलत सड़क' पर गई साइकिल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कटा चालान ! - कांस्टेबल कोमल डांगर गुजरात

गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अजीब सा मामला सामने आया है, जिसमें गलत दिशा में साइकिल चलाने तक पर चालान काट दिया गया. साइकिल चलाक 47 साल के एक युवक था जिसका मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है.

challan for cycling on wrong side in Gujarat
गुजरात : गलत दिशा में साइकिल चलाने पर कटा चालान
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Published : May 28, 2021, 5:25 PM IST

Updated : May 28, 2021, 6:35 PM IST

सूरत : गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अजीब सा मामला सामने आया है, जिसमें गलत दिशा में साइकिल चलाने तक पर चालान काट दिया गया. साइकिल चलाक 47 साल के एक युवक था जिसका मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है.

यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी. लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है.

मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत
दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति बृहस्पतिवार सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर जा रहा था कि तभी एक महिला कॉन्स्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया. चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है.

पढ़ें : पति ने आशिक से कराई पत्नी की शादी, जानिए अनोखी दास्तां

किस नियम के तहत कटा चालान
इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुम्बे ने माना कि महिला कॉन्स्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाए गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है.

सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

साइकिल चालक राजबहादुर ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

सूरत : गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अजीब सा मामला सामने आया है, जिसमें गलत दिशा में साइकिल चलाने तक पर चालान काट दिया गया. साइकिल चलाक 47 साल के एक युवक था जिसका मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है.

यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी. लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है.

मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत
दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति बृहस्पतिवार सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर जा रहा था कि तभी एक महिला कॉन्स्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया. चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है.

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किस नियम के तहत कटा चालान
इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुम्बे ने माना कि महिला कॉन्स्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाए गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है.

सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

साइकिल चालक राजबहादुर ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : May 28, 2021, 6:35 PM IST
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