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Atishi Visit to Britain: आतिशी को ब्रिटेन जाने की मिली अनुमति, हाई कोर्ट में विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को केंद्र सरकार ने ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, क्लीयरेंस में हो रही देरी को लेकर आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने पॉलिटिकल क्लीयरेंस दिए जाने की जानकारी दी.

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Published : Jun 7, 2023, 1:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है. अगले हफ्ते आतिशी को ब्रिटेन जाना है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा आतिशी चाहें तो राजनायिक वीजा के लिए तत्काल आवेदन कर सकती हैं, इसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं है. विदेश मंत्रालय के वकील ने हाई कोर्ट में बताया कि आतिशी को मंगलवार को ही यात्रा के लिए पॉलिटिकल क्लीयरेंस के साथ अनुमति दे दी गई थी. अब मामला आर्थिक मामलों के मंत्रालय के पास है.

बता दें कि सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को उनकी विदेश यात्रा के लिए जरूरी मंजूरी पर फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. शिक्षा मंत्री की याचिका जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस विकास महाजन की वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई हुई. उन्होंने यह आवेदन दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मुद्दे से जुड़ी एक लंबित याचिका के तहत दिया था.

  • Central Govt has informed Delhi High Court that MEA has given its clearance to AAP leader Atishi for her proposed visit to the UK. She recently moved the court against concerned ministries of the Central Government for allegedly delaying giving her travel clearances to visit the…

    — ANI (@ANI) June 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ेंः Wrestlers Protest : खिलाड़ी अडिग, 'गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं'

आतिशी को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होना है शामिल
बता दें कि आप नेता को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक सम्मेलन में बोलने लिए बुलाया है, जो 15 जून को होना है. याचिका में आतिशी ने कहा था कि दिल्ली सरकार के लिए यह यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में हुई तरक्की को दिखाने का मौका मिलेगा. एडवोकेट भरत गुप्ता और अन्य के जरिए दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि विदेश यात्रा के याचिकाकर्ता के अधिकार पर रोक लगाना उसकी व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन है. यह भी कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने यात्रा के लिए पिछले महीने प्रशासनिक मंजूरी दी थी, उपराज्यपाल की ओर से प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार इस मामले में केवल सवाल पूछ रही है और सफाई मांग रही है. इस तरह से वीजा के लिए आवेदन करने सहित पूरी प्रक्रिया में देरी हो जाएगी.

ये भी पढे़ंः अनुराग ठाकुर के बुलावे पर बातचीत करने पहुंचे बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक

नई दिल्ली: दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है. अगले हफ्ते आतिशी को ब्रिटेन जाना है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा आतिशी चाहें तो राजनायिक वीजा के लिए तत्काल आवेदन कर सकती हैं, इसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं है. विदेश मंत्रालय के वकील ने हाई कोर्ट में बताया कि आतिशी को मंगलवार को ही यात्रा के लिए पॉलिटिकल क्लीयरेंस के साथ अनुमति दे दी गई थी. अब मामला आर्थिक मामलों के मंत्रालय के पास है.

बता दें कि सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को उनकी विदेश यात्रा के लिए जरूरी मंजूरी पर फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. शिक्षा मंत्री की याचिका जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस विकास महाजन की वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई हुई. उन्होंने यह आवेदन दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मुद्दे से जुड़ी एक लंबित याचिका के तहत दिया था.

  • Central Govt has informed Delhi High Court that MEA has given its clearance to AAP leader Atishi for her proposed visit to the UK. She recently moved the court against concerned ministries of the Central Government for allegedly delaying giving her travel clearances to visit the…

    — ANI (@ANI) June 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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आतिशी को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होना है शामिल
बता दें कि आप नेता को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक सम्मेलन में बोलने लिए बुलाया है, जो 15 जून को होना है. याचिका में आतिशी ने कहा था कि दिल्ली सरकार के लिए यह यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में हुई तरक्की को दिखाने का मौका मिलेगा. एडवोकेट भरत गुप्ता और अन्य के जरिए दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि विदेश यात्रा के याचिकाकर्ता के अधिकार पर रोक लगाना उसकी व्यक्तिगत आजादी का उल्लंघन है. यह भी कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने यात्रा के लिए पिछले महीने प्रशासनिक मंजूरी दी थी, उपराज्यपाल की ओर से प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार इस मामले में केवल सवाल पूछ रही है और सफाई मांग रही है. इस तरह से वीजा के लिए आवेदन करने सहित पूरी प्रक्रिया में देरी हो जाएगी.

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