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सेना में 39 महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान करने का आदेश जारी करे केंद्र : न्यायालय - स्थायी कमीशन

सेना में कुछ महिला लघु सेवा आयोग अधिकारियों (डब्ल्यूएसएससीओ) को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि सात कार्यदिवस के अंदर ऐसी 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) देने के लिए आदेश जारी किया जाए.

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Published : Oct 22, 2021, 9:17 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सेना में 39 महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान करने का आदेश जारी करें. साथ ही जिन 25 अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया गया है, उनका विवरण कारणों के साथ जमा किया जाए.

केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सभी 72 महिला एसएससी अधिकारियों के मामले पर पुनर्विचार करने के बाद एक अधिकारी ने छोड़ने का फैसला किया. 39 अधिकारियों के नाम पर पीसी के लिए विचार किया जा सकता है. सात चिकित्सीय रूप से अनफिट पाई गई हैं और 25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा संबंधी प्रतिकूल एसीआर रिपोर्ट हैं.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में अवमानना याचिकाएं दाखिल करने वालीं 36 डब्ल्यूएसएससीओ अधिकारियों के समूह की कुछ अधिकारियों के संबंध में केंद्र एक सारणीबद्ध तरीके से बयान दाखिल करेगा. जिनमें योग्य नहीं पाई गईं प्रत्येक अधिकारी के संबंध में कारण दिए जाएं.

यह भी पढ़ें-जांच की खबरें सोशल मीडिया पर डालने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ न्यायालय

केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया कि इन सभी 72 डब्ल्यूएसएससीओ अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिहाज से अनफिट पाया गया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब इस अदालत का 25 मार्च 2021 का अंतिम आदेश है तो पीसी प्रदान करने के लिए विचार इस अदालत के विशिष्ट निर्देशों के तहत किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सेना में 39 महिला अधिकारियों को पीसी प्रदान करने का आदेश जारी करें. साथ ही जिन 25 अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया गया है, उनका विवरण कारणों के साथ जमा किया जाए.

केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सभी 72 महिला एसएससी अधिकारियों के मामले पर पुनर्विचार करने के बाद एक अधिकारी ने छोड़ने का फैसला किया. 39 अधिकारियों के नाम पर पीसी के लिए विचार किया जा सकता है. सात चिकित्सीय रूप से अनफिट पाई गई हैं और 25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा संबंधी प्रतिकूल एसीआर रिपोर्ट हैं.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में अवमानना याचिकाएं दाखिल करने वालीं 36 डब्ल्यूएसएससीओ अधिकारियों के समूह की कुछ अधिकारियों के संबंध में केंद्र एक सारणीबद्ध तरीके से बयान दाखिल करेगा. जिनमें योग्य नहीं पाई गईं प्रत्येक अधिकारी के संबंध में कारण दिए जाएं.

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केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया कि इन सभी 72 डब्ल्यूएसएससीओ अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिहाज से अनफिट पाया गया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब इस अदालत का 25 मार्च 2021 का अंतिम आदेश है तो पीसी प्रदान करने के लिए विचार इस अदालत के विशिष्ट निर्देशों के तहत किया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

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