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पीएम केयर्स फंड से प्रधानमंत्री का नाम- तस्वीर हटाने की याचिका पर केंद्र दे हलफनामा : बंबई उच्च न्यायालय - PM Cares Fund

पीएम केयर्स न्यास कोष से प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीर हटाने का निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह महत्वपूर्ण मामला है और केंद्र को 23 दिसंबर तक इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

Bombay High Court
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Published : Dec 13, 2021, 8:46 PM IST

मुंबई : पीएम केयर्स न्यास कोष से प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीर हटाने का निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह महत्वपूर्ण मामला है और केंद्र को 23 दिसंबर तक इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

कांग्रेस पार्टी के सदस्य विक्रांत चव्हाण ने इस याचिका में आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) न्याय कोष की आधिकारिक वेबसाइट से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिह्न की तस्वीर भी हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने अबतक हलफनामा जमा नहीं किया है.

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह से कहा, 'यह महत्वपूर्ण मुद्दा है. हलफनामा दाखिल करें.' पीठ ने सरकार को 23 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को तीन जनवरी 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

मुंबई : पीएम केयर्स न्यास कोष से प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीर हटाने का निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह महत्वपूर्ण मामला है और केंद्र को 23 दिसंबर तक इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

कांग्रेस पार्टी के सदस्य विक्रांत चव्हाण ने इस याचिका में आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) न्याय कोष की आधिकारिक वेबसाइट से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिह्न की तस्वीर भी हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने अबतक हलफनामा जमा नहीं किया है.

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह से कहा, 'यह महत्वपूर्ण मुद्दा है. हलफनामा दाखिल करें.' पीठ ने सरकार को 23 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को तीन जनवरी 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

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