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कर्नाटक: सीबीआई की विशेष अदालत ने जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

कर्नाटक में खनन कारोबारी से नेता बने जनार्दन रेड्डी को बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार को उनकी और उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है.

vCBI special court ordered confiscation of property of Janardhan Reddy
सीबीआई की विशेष अदालत ने जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया
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Published : Jun 13, 2023, 1:11 PM IST

बेंगलुरु: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आपराधिक मामले का निपटारा होने तक विधायक जनार्दन रेड्डी और उनकी पत्नी लक्ष्मी अरुणा रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आपराधिक मामला पूरा होने तक जनार्दन रेड्डी की कुल 77 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है.

इससे पहले सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी दंपति की कुल 124 संपत्तियों को जब्त करने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की थी. फिलहाल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत रेड्डी दंपत्ति की कुल 77 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है.

पिछले साल अगस्त में सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने की इजाजत मांगी थी. कर्नाटक सरकार द्वारा जनार्दन रेड्डी की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद सीबीआई ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. बसवराज बोम्मई की नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद कार्रवाई की थी. इसके तहत 12 जनवरी को जनार्दन रेड्डी की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी थी.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक : मुकदमा चलाने की CBI को दी गई मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार ने दायर की अपील

जनार्दन रेड्डी ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी. उन्होंने गंगावती से जीत हासिल की और उनकी पत्नी अरुणा ने बल्लारी सिटी सीट पर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया. एक बयान में जनार्दन रेड्डी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के समय 1,200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन वह उच्च न्यायालय में केस जीतने में कामयाब रहे.

बेंगलुरु: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आपराधिक मामले का निपटारा होने तक विधायक जनार्दन रेड्डी और उनकी पत्नी लक्ष्मी अरुणा रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आपराधिक मामला पूरा होने तक जनार्दन रेड्डी की कुल 77 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है.

इससे पहले सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी दंपति की कुल 124 संपत्तियों को जब्त करने की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की थी. फिलहाल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत रेड्डी दंपत्ति की कुल 77 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है.

पिछले साल अगस्त में सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने की इजाजत मांगी थी. कर्नाटक सरकार द्वारा जनार्दन रेड्डी की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद सीबीआई ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. बसवराज बोम्मई की नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद कार्रवाई की थी. इसके तहत 12 जनवरी को जनार्दन रेड्डी की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी थी.

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जनार्दन रेड्डी ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी. उन्होंने गंगावती से जीत हासिल की और उनकी पत्नी अरुणा ने बल्लारी सिटी सीट पर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया. एक बयान में जनार्दन रेड्डी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के समय 1,200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन वह उच्च न्यायालय में केस जीतने में कामयाब रहे.

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