मुंबई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिक जांच दर्ज की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंची और सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किए तथा बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक जांच शुरू कर दी.
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, सीबीआई ने 5 अप्रैल, 2021 के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्राथमिक जांच दर्ज की है.
अधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्राथमिक जांच करने के लिए सोमवार को सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था.
इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया था.
महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से प्रारंभिक जांच कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
महाराष्ट्र के स्थायी अधिवक्ता सचिन पाटिल ने कहा, हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के सोमवार के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की है.