नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) से कथित तौर पर 2014-18 के बीच 22 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने के आरोप में नया मामला दर्ज किया है.
चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित है, वह पिछले साल 23 मई को डोमिनिका से लापता हो गया था. जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था. उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था. डोमिनिकन अदालत ने चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई के बाद उनके निर्वासन पर रोक लगा दी थी.
चोकसी 4 जनवरी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है, सीबीआई ने उसके और उसके भतीजे, फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी सहित कई अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. मामले में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है. पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल को नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई प्रत्यर्पित किया है. शंकर नीरव मोदी की कंपनी में डीजीएम फाइनेंस था। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था.
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