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विदेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने के मामले में अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज - सीबीआई

सीबीआई ने ट्रैवल एजेंट द्वारा लाए गए श्रीलंकाई लोगों सहित विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिये मदुरै में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयके एक वरिष्ठ अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 13, 2021, 9:19 PM IST

नई दिल्ली : सीबीआई ने ट्रैवल एजेंट द्वारा लाए गए श्रीलंकाई लोगों सहित विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिये मदुरै में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (regional Passport Office in Madurai ) के एक वरिष्ठ अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में मदुरै के वरिष्ठ अधीक्षक, आरपीओ, वीरापुतिरन और रमेश नामक एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मदुरै में तीन स्थानों पर तलाशी ली.

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वीरापुतिरन ने 2019-20 में रमेश और मदुरै में सक्रिय अन्य ट्रैवल एजेंट के साथ आपराधिक साजिश रची थी.

यह भी पढ़ें- लद्दाख में दलाई लामा का बर्थडे मानने का चीन ने किया विरोध : भारतीय सेना

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वीरापुतिरन ने तिरुनेलवेली पासपोर्ट सेवा केंद्र में अनुदान अधिकारी के रूप में तैनात रहते हुए षड़यंत्रपूर्वक श्रीलंकाई और अन्य गैर-पात्र लोगों को धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट जारी किए.

एजेंसी ने पाया है कि वीरापुतिरन ने रमेश से 45,000 रुपये लिये, जो उसके बचत खाते में जमा किये गए.

नई दिल्ली : सीबीआई ने ट्रैवल एजेंट द्वारा लाए गए श्रीलंकाई लोगों सहित विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिये मदुरै में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (regional Passport Office in Madurai ) के एक वरिष्ठ अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में मदुरै के वरिष्ठ अधीक्षक, आरपीओ, वीरापुतिरन और रमेश नामक एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मदुरै में तीन स्थानों पर तलाशी ली.

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वीरापुतिरन ने 2019-20 में रमेश और मदुरै में सक्रिय अन्य ट्रैवल एजेंट के साथ आपराधिक साजिश रची थी.

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सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि वीरापुतिरन ने तिरुनेलवेली पासपोर्ट सेवा केंद्र में अनुदान अधिकारी के रूप में तैनात रहते हुए षड़यंत्रपूर्वक श्रीलंकाई और अन्य गैर-पात्र लोगों को धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट जारी किए.

एजेंसी ने पाया है कि वीरापुतिरन ने रमेश से 45,000 रुपये लिये, जो उसके बचत खाते में जमा किये गए.

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