नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कथित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सोमवार को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और याचिका पर उसका जवाब मांगा है. नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को दो सप्ताह की मोहलत दी है. गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
अनुब्रत मंडल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने जमानत के लिए अनुरोध किया था. मंडल ने कहा था कि वह मामले में 145 दिन से अधिक समय से हिरासत में हैं. सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह मवेशी तस्करी मामले में उसके द्वारा पूछताछ में शामिल गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर जांच को बाधित कर सकते हैं. सीबीआई ने दावा किया कि मंडल अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बीरभूम जिले से बांग्लादेश में मवेशियों की सुगम आवाजाही में मुख्य सूत्रधार थे. मंडल के वकील ने कहा कि इस तरह का कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है.
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अनुब्रत मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल 14 महीने से जेल में है और मामले में अब तक पांच आरोपपत्र दायर किये गये हैं. रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया कि मामले के मुख्य आरोपी को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के आदेश के बाद जमानत दी गई थी. संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मंडल की याचिका पर नोटिस जारी किया.
(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)