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पंजाब : विधायक सिमरजीत बैंस के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज - लुधियाना के पुलिस आयुक्त

पंजाब के विधायक और लोक इंसाफ पार्टी (Lok Insaaf Party) के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ 44 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. उन पर आरोप है कि महिला की गरीबी और बेबसी का फायदा उठाकर उससे दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज
दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज
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Published : Jul 12, 2021, 9:36 PM IST

लुधियाना : पंजाब के विधायक और लोक इंसाफ पार्टी (Lok Insaaf Party) के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस (Simarjit Singh Bains) के खिलाफ सोमवार को दुष्कर्म, सबूत नष्ट करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. यहां की एक अदालत के निर्देश पर आत्मनगर के विधायक (Atmanagar MLA) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. यहां 44 वर्षीय एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बैंस ने आर्थिक रूप से मदद करने के बहाने अपने कार्यालय में कई बार उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि पति की मृत्यु के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके बेटे का व्यवसाय लगभग बंद हो गया था. उसके मकान मालिक ने उन्हें परिसर खाली करने के लिए कहना शुरू कर दिया था. तभी किसी ने उसका परिचय बैंस से कराया. हालांकि, बैंस ने इससे पहले महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया था. शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह एक विधवा और दुष्कर्म की पीड़िता है जो न्याय पाने के लिए एक साल से अधिक समय से दर-दर भटक रही है.

पढ़ें : पंजाब भाजपा ने राज्य के पूर्व मंत्री जोशी को छह साल के लिए किया निष्कासित

पिछले सप्ताह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) की अदालत ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त (Ludhiana Police Commissioner) को विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि सभी सातों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

(पीटीआई-भाषा)

लुधियाना : पंजाब के विधायक और लोक इंसाफ पार्टी (Lok Insaaf Party) के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस (Simarjit Singh Bains) के खिलाफ सोमवार को दुष्कर्म, सबूत नष्ट करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. यहां की एक अदालत के निर्देश पर आत्मनगर के विधायक (Atmanagar MLA) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. यहां 44 वर्षीय एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बैंस ने आर्थिक रूप से मदद करने के बहाने अपने कार्यालय में कई बार उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि पति की मृत्यु के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके बेटे का व्यवसाय लगभग बंद हो गया था. उसके मकान मालिक ने उन्हें परिसर खाली करने के लिए कहना शुरू कर दिया था. तभी किसी ने उसका परिचय बैंस से कराया. हालांकि, बैंस ने इससे पहले महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया था. शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह एक विधवा और दुष्कर्म की पीड़िता है जो न्याय पाने के लिए एक साल से अधिक समय से दर-दर भटक रही है.

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पिछले सप्ताह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) की अदालत ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त (Ludhiana Police Commissioner) को विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि सभी सातों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

(पीटीआई-भाषा)

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