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फकीरे राम मंदिर की खरीद-फरोख्त मामले को लेकर चंपत राय के खिलाफ केस दर्ज - अयोध्या समाचार

राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती की तरफ से चंपत राय पर मुकदमा दायर किया गया है. इसे लेकर कोर्ट की तरफ से चंपत राय को नोटिस भेजा गई है.

champat rai
चंपत राय
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Published : Jul 15, 2021, 8:15 PM IST

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर अयोध्या के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है. राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती की तरफ से चंपत राय पर मुकदमा दायर किया गया है. इसे लेकर कोर्ट की तरफ से चंपत राय को नोटिस भेजा गई है.

बता दें कि फकीरे राम मंदिर की खरीद-फरोख्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती की तरफ से सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है. राम मंदिर में परकोटा सीधा करने के लिए फकीरे राम मंदिर को खरीदा गया था. ट्रस्ट ने फकीरे राम मंदिर के महंत को मंदिर बनाने के लिए दूसरी जगह पर जमीन और पैसा दिया है.

वहीं, अब मुकदमा दायर कर यह मांग की गई है कि फकीरे राम मंदिर को न तोड़ा जाए और राग-भोग आरती संचालित की जाती रहे. साथ ही मंदिर से जुड़ी जालौन जिले की संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति हो. दायर मुकदमे में फकीरे राम मंदिर के महंत रघुवर शरण, सदस्य राम किशोर सिंह, मंदिर पर दावा करने वाले कृपा शंकर दास और फकीरे राम मंदिर को खरीदने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पार्टी बनाया गया है. विपक्षियों को इस मामले में कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजी गई है.

इसे भी पढ़ें:- 2023 में होंगे राम मंदिर में रामलला के दर्शन, 2025 तक तैयार हो जाएगा पूरा परिसर

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता रणजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने अपील की. बता दें कि अधिवक्ता रंजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने ही राम मंदिर मामले में निर्मोही अखाड़े के पक्ष में न्यायालय में पैरवी की थी.

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर अयोध्या के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है. राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती की तरफ से चंपत राय पर मुकदमा दायर किया गया है. इसे लेकर कोर्ट की तरफ से चंपत राय को नोटिस भेजा गई है.

बता दें कि फकीरे राम मंदिर की खरीद-फरोख्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती की तरफ से सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है. राम मंदिर में परकोटा सीधा करने के लिए फकीरे राम मंदिर को खरीदा गया था. ट्रस्ट ने फकीरे राम मंदिर के महंत को मंदिर बनाने के लिए दूसरी जगह पर जमीन और पैसा दिया है.

वहीं, अब मुकदमा दायर कर यह मांग की गई है कि फकीरे राम मंदिर को न तोड़ा जाए और राग-भोग आरती संचालित की जाती रहे. साथ ही मंदिर से जुड़ी जालौन जिले की संपत्ति पर रिसीवर की नियुक्ति हो. दायर मुकदमे में फकीरे राम मंदिर के महंत रघुवर शरण, सदस्य राम किशोर सिंह, मंदिर पर दावा करने वाले कृपा शंकर दास और फकीरे राम मंदिर को खरीदने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पार्टी बनाया गया है. विपक्षियों को इस मामले में कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजी गई है.

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता रणजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने अपील की. बता दें कि अधिवक्ता रंजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने ही राम मंदिर मामले में निर्मोही अखाड़े के पक्ष में न्यायालय में पैरवी की थी.

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