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उत्तराखंडः अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्टी के खिलाफ मुकदमा, धोखाधड़ी का आरोप - haridwar saint news

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी और ट्रस्टी अनिल शर्मा सहित कई ट्रस्टियों के खिलाफ हरिद्वार में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि मंदिर से अर्जित करोड़ों रुपये के दान के आभूषण, अचल संपत्तियों के साथ ही बैंकों में पहले से जमा करोड़ों रुपये की धनराशि का निजी उपयोग किया जा रहा है. नगर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Published : Dec 26, 2022, 10:12 AM IST

हरिद्वार: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी और ट्रस्टी अनिल शर्मा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. इन दोनों के साथ कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि चंदे का निजी उपयोग करने के साथ ही रसीदों पर फोटो लगाकर धोखाधड़ी की जा रही है. नगर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश (जेपी) बडोनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि महंतानी सरस्वती देवी के देहांत के बाद मंदिर का प्रबंध करने वाले चारों लोगों ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट नाम से बनाकर पंजीकरण 24 अक्तूर 1972 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया था. ट्रस्ट में कुल 13 लोग थे. इसमें चार पदाधिकारी सदस्य बने. आरोप है कि श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने अध्यक्ष बनकर मंदिर में दान की रसीद पर अपनी फोटो छपवा ली. दिवंगत ट्रस्टियों के नाम पर दान चंदा एकत्र किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: 'भगवा' बिकिनी पर बढ़ा विरोध, पठान मूवी के विरोध में उतरे संत, बायकॉट की अपील

सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाए हैं आरोप: आरोप है कि मंदिर से अर्जित होने वाले चंदे के पैसे को निजी ‌उपयोग में खर्च किया जा रहा है. जेपी बडोनी ने आरोप लगाया कि मंदिर पर अवैध कब्जा कर करोड़ों रुपये के दान, कीमती आभूषण, अचल संपत्तियों के साथ ही बैंकों में पहले से जमा करोड़ों रुपये की धनराशि का निजी उपयोग हो रहा है. ट्रस्ट के लेटर पैड और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों से शासन-प्रशासन और आम जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 419, 447, 448, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

आरोप निराधार, जांच में सब कुछ होगा साफ- रविंद्रपुरी: उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने इस मामले में कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार और गलत हैं. जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा. रही बात रसीदों पर फोटो लगाने की तो एक बात मैं बता दूं कि मां मनसा देवी मंदिर के नाम पर तमाम लोग श्रद्धालुओं से चंदे के नाम पर नकली रसीदों से वसूली करते आ रहे थे. मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, तो इसलिए रसीदों पर फोटो छापी गई. हमारा पूरा पैसा समाज हित में लगता है. कोई निजी उपयोग नहीं होता है. उन्होंने कहा कि मंदिर के चंदे की जो रसीदें हैं, वो मुख्य कोषाधिकारी के यहां से जारी होती हैं.

हरिद्वार: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी और ट्रस्टी अनिल शर्मा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. इन दोनों के साथ कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि चंदे का निजी उपयोग करने के साथ ही रसीदों पर फोटो लगाकर धोखाधड़ी की जा रही है. नगर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश (जेपी) बडोनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि महंतानी सरस्वती देवी के देहांत के बाद मंदिर का प्रबंध करने वाले चारों लोगों ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट नाम से बनाकर पंजीकरण 24 अक्तूर 1972 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया था. ट्रस्ट में कुल 13 लोग थे. इसमें चार पदाधिकारी सदस्य बने. आरोप है कि श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने अध्यक्ष बनकर मंदिर में दान की रसीद पर अपनी फोटो छपवा ली. दिवंगत ट्रस्टियों के नाम पर दान चंदा एकत्र किया जा रहा है.
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सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाए हैं आरोप: आरोप है कि मंदिर से अर्जित होने वाले चंदे के पैसे को निजी ‌उपयोग में खर्च किया जा रहा है. जेपी बडोनी ने आरोप लगाया कि मंदिर पर अवैध कब्जा कर करोड़ों रुपये के दान, कीमती आभूषण, अचल संपत्तियों के साथ ही बैंकों में पहले से जमा करोड़ों रुपये की धनराशि का निजी उपयोग हो रहा है. ट्रस्ट के लेटर पैड और अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों से शासन-प्रशासन और आम जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 419, 447, 448, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

आरोप निराधार, जांच में सब कुछ होगा साफ- रविंद्रपुरी: उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने इस मामले में कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार और गलत हैं. जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा. रही बात रसीदों पर फोटो लगाने की तो एक बात मैं बता दूं कि मां मनसा देवी मंदिर के नाम पर तमाम लोग श्रद्धालुओं से चंदे के नाम पर नकली रसीदों से वसूली करते आ रहे थे. मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, तो इसलिए रसीदों पर फोटो छापी गई. हमारा पूरा पैसा समाज हित में लगता है. कोई निजी उपयोग नहीं होता है. उन्होंने कहा कि मंदिर के चंदे की जो रसीदें हैं, वो मुख्य कोषाधिकारी के यहां से जारी होती हैं.

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