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यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे नहीं दबने दे सकते : सुप्रीम कोर्ट - SEXUAL HARRASSMENT CASES

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि हम यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे दबने की अनुमति नहीं दे सकते.

यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे नहीं दबने दे सकते : सुप्रीम कोर्ट
यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे नहीं दबने दे सकते : सुप्रीम कोर्ट
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Published : Feb 26, 2021, 2:33 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे नहीं दबने दे सकता है.

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व जिला न्यायाधीश द्वारा एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह अवलोकन किया.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा, 'हम यौन उत्पीड़न के मामलों को कालीन के नीचे दबने की अनुमति नहीं दे सकते.'

पीठ ने न्यायाधीश से अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने को कहा.

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम से कहा, 'आप बहुत पतली रेखा पर चल रहे हैं, आप किसी भी समय गिर सकते हैं. हो सकता है जांच में आप बरी हो जाएं. लेकिन आज जैसे ही मामला खड़ा होता है, आप अपराधी ठहराए जाते हो.'

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मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने के लिए एक छोटा आदेश पारित करेगी और फिर याचिका को खारिज कर देगी. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि वह पूछताछ में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दे.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को मध्य प्रदेश के एक जिला न्यायाधीश के आचरण पर तीखी टिप्पणी की, जिन्होंने एक जूनियर अधिकारी को आपत्तिजनक और अनुचित संदेश भेजे और इस आचरण को 'छेड़खानी' के रूप में उचित ठहराया.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अर्जुन गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने कनिष्ठ महिला अधिकारी को जिला न्यायाधीश द्वारा भेजे गए कई व्हाट्सएप संदेश पढ़े. श्रीवास्तव ने कहा कि वह एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं; इसलिए उनका आचरण महिला अधिकारी के साथ अधिक उपयुक्त होना चाहिए था.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यौन उत्पीड़न के मामलों को कारपेट के नीचे नहीं दबने दे सकता है.

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व जिला न्यायाधीश द्वारा एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह अवलोकन किया.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा, 'हम यौन उत्पीड़न के मामलों को कालीन के नीचे दबने की अनुमति नहीं दे सकते.'

पीठ ने न्यायाधीश से अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने को कहा.

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम से कहा, 'आप बहुत पतली रेखा पर चल रहे हैं, आप किसी भी समय गिर सकते हैं. हो सकता है जांच में आप बरी हो जाएं. लेकिन आज जैसे ही मामला खड़ा होता है, आप अपराधी ठहराए जाते हो.'

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मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने के लिए एक छोटा आदेश पारित करेगी और फिर याचिका को खारिज कर देगी. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि वह पूछताछ में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दे.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को मध्य प्रदेश के एक जिला न्यायाधीश के आचरण पर तीखी टिप्पणी की, जिन्होंने एक जूनियर अधिकारी को आपत्तिजनक और अनुचित संदेश भेजे और इस आचरण को 'छेड़खानी' के रूप में उचित ठहराया.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अर्जुन गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने कनिष्ठ महिला अधिकारी को जिला न्यायाधीश द्वारा भेजे गए कई व्हाट्सएप संदेश पढ़े. श्रीवास्तव ने कहा कि वह एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं; इसलिए उनका आचरण महिला अधिकारी के साथ अधिक उपयुक्त होना चाहिए था.

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