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नारदा मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित

पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा स्टिंग मामले की सुनवाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है.

कलकत्ता
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Published : May 21, 2021, 9:16 PM IST

Updated : May 21, 2021, 9:28 PM IST

कोलकाता : नारदा मामले की सुनवाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के अलावा, पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन, न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी शामिल होंगे.

इसे भी पढ़ें : कलकत्ता HC ने TMC के 4 नेताओं को दी अंतरिम जमानत, रहेंगे हाउस अरेस्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रोसेनजीत विश्वास ने कहा कि मामले की सुनवाई 24 मई को सुबह 11 बजे होगी.

बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा तथा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन चारों हाउस अरेस्ट रहेंगे.

कोलकाता : नारदा मामले की सुनवाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के अलावा, पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन, न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी शामिल होंगे.

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रोसेनजीत विश्वास ने कहा कि मामले की सुनवाई 24 मई को सुबह 11 बजे होगी.

बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा तथा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन चारों हाउस अरेस्ट रहेंगे.

Last Updated : May 21, 2021, 9:28 PM IST
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