ETV Bharat / bharat

HC ने भाजपा नेता अभिजीत सरकार के शव की पहचान के लिए DNA जांच का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने मंगलवार को भाजपा नेता अभिजीत सरकार के शव का डीएनए टेस्ट (DNA test) कराने का आदेश दिया है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Jul 13, 2021, 4:47 PM IST

Updated : Jul 13, 2021, 9:52 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक समिति ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में सीलबंद लिफाफों में पांच सेट में अपनी रिपोर्ट जमा की. उच्च न्यायालय ने भाजपा के श्रमिक प्रकोष्ठ के नेता अभिजीत सरकार के शव की पहचान के लिए डीएनए मिलान का आदेश दिया.

अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि भाजपा के श्रमिक प्रकोष्ठ के नेता अभिजीत सरकार के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम यहां कमांड अस्पताल में उसके पिछले निर्देश के अनुसार किया गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है. सरकार कथित रूप से चुनाव बाद भड़की हिंसा में कोलकाता में मारे गये थे और उनके परिवार ने दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- केरल गोल्ड स्मगलिंग केस : SC ने 12 लोगों की जमानत खारिज करने की याचिका रद्द की

चुनाव पश्चात हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति ने अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में रिपोर्ट के पांच सेट जमा किये और पीठ ने इसे रिकॉर्ड में लिया.

समिति ने इससे पहले अदालत में प्रारंभिक रिपोर्ट जमा की थी और व्यापक रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा था जिसके लिए पीठ ने अनुमति दे दी.अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल वाई जे दस्तूर ने मंगलवार को कहा कि सरकार के भाई ने शव की बुरी हालत होने के कारण उनकी पहचान करने में असमर्थता जाहिर की है जिसके बाद पीठ ने उनसे डीएनए मिलान का आदेश जारी किया.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक समिति ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में सीलबंद लिफाफों में पांच सेट में अपनी रिपोर्ट जमा की. उच्च न्यायालय ने भाजपा के श्रमिक प्रकोष्ठ के नेता अभिजीत सरकार के शव की पहचान के लिए डीएनए मिलान का आदेश दिया.

अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि भाजपा के श्रमिक प्रकोष्ठ के नेता अभिजीत सरकार के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम यहां कमांड अस्पताल में उसके पिछले निर्देश के अनुसार किया गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है. सरकार कथित रूप से चुनाव बाद भड़की हिंसा में कोलकाता में मारे गये थे और उनके परिवार ने दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें- केरल गोल्ड स्मगलिंग केस : SC ने 12 लोगों की जमानत खारिज करने की याचिका रद्द की

चुनाव पश्चात हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति ने अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में रिपोर्ट के पांच सेट जमा किये और पीठ ने इसे रिकॉर्ड में लिया.

समिति ने इससे पहले अदालत में प्रारंभिक रिपोर्ट जमा की थी और व्यापक रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा था जिसके लिए पीठ ने अनुमति दे दी.अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल वाई जे दस्तूर ने मंगलवार को कहा कि सरकार के भाई ने शव की बुरी हालत होने के कारण उनकी पहचान करने में असमर्थता जाहिर की है जिसके बाद पीठ ने उनसे डीएनए मिलान का आदेश जारी किया.

Last Updated : Jul 13, 2021, 9:52 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.