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पंजाब की आपत्ति पर बीएसएफ आईजी बोले- हम पुलिस के साथ मिलकर करते हैं काम

मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को कई राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. सरकार के इस फैसले पर बीएसएस के ऑपरेशन्स आईजी सोलोमन मिंज ने कहा कि यह नियम से सीमा पर अपराधों पर अंकुश लगेगा और बीएसएफ हमेशा राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करती है.

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Published : Oct 14, 2021, 5:21 PM IST

बीएसएफ आईजी
बीएसएफ आईजी

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. इस सरकार के इस फैसले पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है.

सरकार के फैसले पर बीएसएस के ऑपरेशन्स आईजी सोलोमन मिंज ने कहा कि इसके तहत सीमाओं पर तैनात हमारे जवान अब कुछ राज्यों में 50 किमी तक तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी कर सकते हैं. मिंज ने कहा कि बीएसफ हमेशा राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करती है. राज्य पुलिस के साथ हमारी हर महीने बैठकें होती हैं.

उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते भारतीय क्षेत्र में 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है.

आईजी सोलोमन मिंज ने कहा कि इससे सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केवल सीआरपीसी अधिनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम के लिए क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है. एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम के लिए अधिकार क्षेत्र पहले जैसा ही होगा.

यह भी पढ़ें- BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से पंजाब सरकार नाराज, केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ 50 किमी के क्षेत्र में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है. मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस असंगत निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं.'

(एएनआई)

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. इस सरकार के इस फैसले पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है.

सरकार के फैसले पर बीएसएस के ऑपरेशन्स आईजी सोलोमन मिंज ने कहा कि इसके तहत सीमाओं पर तैनात हमारे जवान अब कुछ राज्यों में 50 किमी तक तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ़्तारी कर सकते हैं. मिंज ने कहा कि बीएसफ हमेशा राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करती है. राज्य पुलिस के साथ हमारी हर महीने बैठकें होती हैं.

उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते भारतीय क्षेत्र में 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया है.

आईजी सोलोमन मिंज ने कहा कि इससे सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केवल सीआरपीसी अधिनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम के लिए क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है. एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम के लिए अधिकार क्षेत्र पहले जैसा ही होगा.

यह भी पढ़ें- BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से पंजाब सरकार नाराज, केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ 50 किमी के क्षेत्र में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है. मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस असंगत निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं.'

(एएनआई)

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