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विमान कर्मियों का 'ब्रेथ एनालाइजर' परीक्षण 15 अक्टूबर से फिर शुरू होगा

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण (बीएटी) जारी रहेगा. हालांकि, अदालत ने अपनी इस शर्त को हटा दिया कि एक घंटे में केवल छह कर्मी ही जांच से गुजर सकते हैं.

Breath analyzer test of aircraft crew from Oct 15
15 अक्टूबर से फिर शुरू होगा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट
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Published : Sep 15, 2022, 8:42 AM IST

Updated : Sep 15, 2022, 10:44 AM IST

नई दिल्ली: पायलटों और चालक दल के सदस्यों सहित सभी विमान कर्मचारियों को 15 अक्टूबर से शरीर में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाने संबंधी परीक्षण (ब्रेथ एनालाइजर) से गुजरना होगा. डीजीसीए ने महामारी की वजह से इस तरह की जांच पर अंकुश लगा दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है. यह परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या विमान कर्मियों ने शराब का सेवन किया है. कोविड-19 महामारी के दौरान यह परीक्षण 50 प्रतिशत कर्मचारियों तक सीमित था.

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण (बीएटी) जारी रहेगा. हालांकि, अदालत ने अपनी इस शर्त को हटा दिया कि एक घंटे में केवल छह कर्मी ही जांच से गुजर सकते हैं. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपने ताजा आदेश में कहा कि 15 अक्टूबर से चालक दल के सदस्यों और सभी विमान कर्मचारियों को इस परीक्षण से गुजरना होगा.

पढ़ें: breath analyser tests : एटीसी की याचिका पर विचार नहीं करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

नियामक ने कहा कि सावधानी बरतते हुए जहां तक ​​संभव हो, इस तरह का परीक्षण एक बड़े और खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जहां सीसीटीवी कवरेज या कैमरा रिकॉर्डिंग हो.

नई दिल्ली: पायलटों और चालक दल के सदस्यों सहित सभी विमान कर्मचारियों को 15 अक्टूबर से शरीर में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाने संबंधी परीक्षण (ब्रेथ एनालाइजर) से गुजरना होगा. डीजीसीए ने महामारी की वजह से इस तरह की जांच पर अंकुश लगा दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है. यह परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या विमान कर्मियों ने शराब का सेवन किया है. कोविड-19 महामारी के दौरान यह परीक्षण 50 प्रतिशत कर्मचारियों तक सीमित था.

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण (बीएटी) जारी रहेगा. हालांकि, अदालत ने अपनी इस शर्त को हटा दिया कि एक घंटे में केवल छह कर्मी ही जांच से गुजर सकते हैं. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपने ताजा आदेश में कहा कि 15 अक्टूबर से चालक दल के सदस्यों और सभी विमान कर्मचारियों को इस परीक्षण से गुजरना होगा.

पढ़ें: breath analyser tests : एटीसी की याचिका पर विचार नहीं करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

नियामक ने कहा कि सावधानी बरतते हुए जहां तक ​​संभव हो, इस तरह का परीक्षण एक बड़े और खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जहां सीसीटीवी कवरेज या कैमरा रिकॉर्डिंग हो.

Last Updated : Sep 15, 2022, 10:44 AM IST
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