औरंगाबाद : बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स पर देवी-देवताओं के नाम पर विज्ञापनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति टीवी नलवाडे और एमजी शेवालिकर ने प्रतिबंध का आदेश दिया.
ऐसे उपकरणों की बिक्री, निर्माण, प्रसार करने वालों पर अघोरी अधिनियम और काला जादू अधिनियम 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया कि केंद्र और राज्य ने तीस दिनों में ऐसी कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, एक माह के भीतर इस बारे में न्यायालय को सूचित किया जाए.
ईश्वर और धर्म के नाम पर तमाम विज्ञापन दिए जाते हैं. महाराष्ट्र राज्य सरकार के अघोरी अधिनियम और 2013 के काला जादू अधिनियम के अनुसार, ऐसे विज्ञापनों को मीडिया में प्रसारित नहीं किया जा सकता है. औरंगाबाद के सिडको इलाके के रहने वाले राजेंद्र गणपतिराव अंबोरे ने 2015 में औरंगाबाद बेंच में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी.
अंधविश्वास को मिटाने के लिए संबंधित कानून बनाया गया था. ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस निरीक्षकों के साथ प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है.
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याचिकाकर्ता ने इन मान्यताओं को कानून के माध्यम से प्रतिबंधित करने की मांग की थी. अदालत ने मामले पर विचार किया और याचिकाकर्ता अंबोरे ने पीठ से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था. पीठ ने याचिका पर सुनवाई जारी रखी थी.