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महाराष्ट्र: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय कम किया

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि मुंबई में पटाखे फोड़ने में कमी आ रही है. कोर्ट ने कहा कि 19 नवंबर के बाद संबंधित नगर निगम एक्यूआई पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि मलबा ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं. Bombay HC, Time For Bursting Firecrackers, Diwali In Mumbai

Bombay HC
प्रतिकात्मक तस्वीर
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 11, 2023, 11:54 AM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय कम किया

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दिवाली से पहले शनिवार को एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 103 के साथ 'खराब' कैटेगरी में दर्ज किया गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे सिर्फ रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकते हैं.

इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली के दौरान मुंबई के लोगों के लिए शाम सात बजे से रात 10 बजे के बीच आतिशबाजी की सीमा तय की थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि निर्माण सामग्री और मलबे को कंस्ट्रक्शन साइटों तक ले जाने वाले वाहनों को शुक्रवार तक पूरी तरह से तिरपाल से ढका जाना चाहिए.

चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस जी एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने छह नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगम प्राधिकरणों की सीमा के अंदर शाम सात बजे से 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी.

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बेंच ने कहा कि प्रदूषण के स्रोत का भी पता लगाने की जरूरत है, साथ ही कारणों को समझने के लिए विशेषज्ञों के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान से ली गई याचिका भी शामिल थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय कम किया

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दिवाली से पहले शनिवार को एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 103 के साथ 'खराब' कैटेगरी में दर्ज किया गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे सिर्फ रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकते हैं.

इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली के दौरान मुंबई के लोगों के लिए शाम सात बजे से रात 10 बजे के बीच आतिशबाजी की सीमा तय की थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि निर्माण सामग्री और मलबे को कंस्ट्रक्शन साइटों तक ले जाने वाले वाहनों को शुक्रवार तक पूरी तरह से तिरपाल से ढका जाना चाहिए.

चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस जी एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने छह नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगम प्राधिकरणों की सीमा के अंदर शाम सात बजे से 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी.

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बेंच ने कहा कि प्रदूषण के स्रोत का भी पता लगाने की जरूरत है, साथ ही कारणों को समझने के लिए विशेषज्ञों के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान से ली गई याचिका भी शामिल थी.

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