मुंबई : भारतीय दंपती की एक नाबालिग बेटी प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है. वह अमेरिका में टीका लगवाने की पात्र है. बच्ची के माता-पिता कोरोना टीका लगवाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत इस मामले में अगले सप्ताह फिर सुनवाई करेगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) में मंगलवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे (Justice S S Shinde) और न्यायमूर्ति अभय आहूजा (Justice Abhay Ahuja) ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पीठ दक्षिण मुंबई के निवासियों विरल और बीजल ठक्कर (Viral and Bijal Thakker) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे के जरिए दाखिल की गई याचिका के अनुसार भारतीय दंपती की बेटी प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड (Overseas Citizen of India card) धारक है. उन्होंने दलील पेश करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होने के कारण दंपती की नाबालिग बेटी अमेरिका में टीका लगवाने की पात्र है.
(पीटीआई-भाषा)