श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने आज (सोमवार) महामारी रोग अधिनियम- 1897 के तहत ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को एक महामारी रोग घोषित किया है. इसके साथ ही अधिकारियों को बिना पूर्व स्वीकृति के रोगियों, संस्थानों या महामारी से निपटने वाले कर्मियों पर सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया है.
जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ब्लैक फंगस को महामारी रोग घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है.
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भारत सरकार द्वारा यह कदम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को एक उल्लेखनीय बीमारी बनाने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद आया है.
जम्मू और कश्मीर ने बीते (शुक्रवार) दिन ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत की सूचना दी थी. बता दें कि जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) से शुक्रवार को एक 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई थी.