ETV Bharat / bharat

Watch: 'मोदी सरनेम' मामले पर बीजेपी बोली- माफी मांगना राहुल गांधी की फितरत में नहीं - पुनर्विचार याचिका खारिज

मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वैसे तो राहुल गांधी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए थी लेकिन माफी मांगना राहुल गांधी की फितरत में नहीं है.

modi surname case
रविशंकर प्रसाद
author img

By

Published : Jul 7, 2023, 1:56 PM IST

Updated : Jul 7, 2023, 4:49 PM IST

माफी मांगना राहुल गांधी की फितरत में नहीं- बीजेपी

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से सवाल पूछा है. साथ की कहा है कि आप (कांग्रेस) राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आप उन्हें ठीक से बोलने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकते? वह आपके नेता हैं. रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो आज यह मामला यहीं खत्म हो गया होता. उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध नेताओं और संगठनों को गाली देना, बदनाम करना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई है.

  • #WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "...We would like to ask Congress - why can't you control Rahul Gandhi? Why can't you train him to speak properly? He is your leader. Had he apologised in this matter,… pic.twitter.com/DQ8sVNqIum

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उधर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे लोग बेचारा पॉलिटिक्स करेंगे. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर 10 केस पहले से लंबित हैं. मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है. ऐसे में अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

  • Biggest Breaking @RahulGandhi को बड़ा झटका

    गुजरात हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

    हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पर 10 क्रिमिनल केस पहले से पेंडिंग हैं। मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है।

    राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है।

    राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़…

    — Harish Khurana (@HarishKhuranna) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें-

मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, अब कैसे लड़ेंगे लोकसभा चुनाव ?

'मोदी सरनेम' मामले में फैसले के बाद वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिये भाषण ने 2024 में उम्मीदवारी पर खड़ा किया संकट, टाइम लाइन से समझें, कब क्या हुआ

क्या है मोदी सरनेम मामला: आपको बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलाट में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को चोरों से जोड़ते हुए एक टिप्पणी की थी. नीरव मोदी के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 'सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों'. इसके बाद ही सूरत के भाजपा विधायक ने सूरत कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी.

माफी मांगना राहुल गांधी की फितरत में नहीं- बीजेपी

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से सवाल पूछा है. साथ की कहा है कि आप (कांग्रेस) राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आप उन्हें ठीक से बोलने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकते? वह आपके नेता हैं. रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो आज यह मामला यहीं खत्म हो गया होता. उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध नेताओं और संगठनों को गाली देना, बदनाम करना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई है.

  • #WATCH | Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "...We would like to ask Congress - why can't you control Rahul Gandhi? Why can't you train him to speak properly? He is your leader. Had he apologised in this matter,… pic.twitter.com/DQ8sVNqIum

    — ANI (@ANI) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उधर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे लोग बेचारा पॉलिटिक्स करेंगे. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर 10 केस पहले से लंबित हैं. मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है. ऐसे में अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

  • Biggest Breaking @RahulGandhi को बड़ा झटका

    गुजरात हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

    हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पर 10 क्रिमिनल केस पहले से पेंडिंग हैं। मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है।

    राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है।

    राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़…

    — Harish Khurana (@HarishKhuranna) July 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें-

मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, अब कैसे लड़ेंगे लोकसभा चुनाव ?

'मोदी सरनेम' मामले में फैसले के बाद वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिये भाषण ने 2024 में उम्मीदवारी पर खड़ा किया संकट, टाइम लाइन से समझें, कब क्या हुआ

क्या है मोदी सरनेम मामला: आपको बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलाट में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को चोरों से जोड़ते हुए एक टिप्पणी की थी. नीरव मोदी के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 'सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों'. इसके बाद ही सूरत के भाजपा विधायक ने सूरत कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी.

Last Updated : Jul 7, 2023, 4:49 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.