बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से टैक्स चोरी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक पुन: जांच याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया.
आयकर विभाग ने इस मामले पर विशेष अदालत से मिले आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. शिवकुमार पर टैक्स चोरी के सबूत नष्ट करने का आरोप लगा है.
हाईकोर्ट की एकल पीठ से बड़ी राहत मिली है. सबूतों की कमी के कारण अदालत ने मामले को खारिज कर दिया है.
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गौरतलब है कि टैक्स चोरी के आरोप में दो अगस्त, 2017 में डीके शिवकुमार के आवास पर आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की थी. लेकिन उस वक्त शिवकुमार इग्लटन रिसॉर्ट में थे. उस वक्त आयकर अधिकारियों ने उनके रिसार्ट में भी छापा मारकर जांच पड़ताल की थी.
जांच के दौरान शिवकुमार ने अपने पर्स से एक वाउचर निकाला और फाड़ दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ सबूत मिटाने का मामला दर्ज हुआ था.