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सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज

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Published : Jul 10, 2020, 6:46 PM IST

Updated : Jul 10, 2020, 7:16 PM IST

एनआईए ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 किलोग्राम सोने की जब्ती के सिलसिले में सारथ, स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद, संदीप नायर और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया है.

swapna suresh
स्वप्ना सुरेश

कोच्चि : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास की पूर्व महिला कर्मचारी एवं राजनयिक सामान के जरिए सोना की तस्करी करने के प्रयास की प्रमुख संदिग्ध स्वप्ना सुरेश के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल उच्च न्यायालय को दी.

फरार चल रही स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में दलील पेश करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील ने कहा कि उसका आपराधिक रिकार्ड है और वह उस सोने की तस्करी के लिए राजनयिक कागजात की व्यवस्था करने में 'शामिल' थी, जिसे हाल ही में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किया गया है.

एनआईए के वकील ने कहा कि महिला की भूमिका का पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है. केंद्र ने एनआईए से गुरुवार को कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तस्करी के प्रयास की जांच करे.

पढ़ें : केरल सोना तस्करी मामला : विपक्ष ने की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग

दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने अर्जी पर सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी.

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण मांगा था.

कोच्चि : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास की पूर्व महिला कर्मचारी एवं राजनयिक सामान के जरिए सोना की तस्करी करने के प्रयास की प्रमुख संदिग्ध स्वप्ना सुरेश के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल उच्च न्यायालय को दी.

फरार चल रही स्वप्ना सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में दलील पेश करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील ने कहा कि उसका आपराधिक रिकार्ड है और वह उस सोने की तस्करी के लिए राजनयिक कागजात की व्यवस्था करने में 'शामिल' थी, जिसे हाल ही में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किया गया है.

एनआईए के वकील ने कहा कि महिला की भूमिका का पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है. केंद्र ने एनआईए से गुरुवार को कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तस्करी के प्रयास की जांच करे.

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दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने अर्जी पर सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी.

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उसने गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण मांगा था.

Last Updated : Jul 10, 2020, 7:16 PM IST
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