मुंबई : मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के बाहर शरजील इमाम के समर्थन में कथित रूप से नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार उर्वशी चूड़ावाला को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है और उन्हें 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई होगी.
उर्वशी की अब 12 फरवरी को पुलिस के सामने पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच पेशी होगी. इसके साथ ही पुलिस जब भी बुलाएगी, उर्वशी को पुलिस के सामने उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इसके अलावा उर्वशी को अपना मोबाइल फोन और सिम कार्ड जमा करना होगा. कोर्ट ने उन्हें मुंबई और ठाणे नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.
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बता दें कि आजाद मैदान में गत एक फरवरी को 'मुंबई प्राइड सॉलिडैरिटी गैदरिंग' के तहत शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के मामले में कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला और 50 अन्य के खिलाफ आईपीसी सेकेंड 124 ए (देशद्रोह) 153 बी, 505, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफतार किया था.