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कानपुर मुठभेड़ : एसआई केके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार

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Published : Jul 12, 2020, 7:41 PM IST

Updated : Jul 12, 2020, 8:00 PM IST

कानपुर के चौबेपुर थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर (एसआई) केके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. शर्मा ने याचिका में कहा है कि उनकी और उनकी पत्नी की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है.

एसआई केके शर्मा
एसआई केके शर्मा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर केके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी और उनकी पत्नी की जान को खतरा है और वे सुरक्षा चाहते हैं. शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है.

केके शर्मा को गैंगस्टर विकास दुबे का कथित करीबी होने और दबिश की मुखबिरी करने के आरोप में आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. जिसके परिणामस्वरूप गैंगस्टर विकास दुबे और उनके सहयोगियों द्वारा आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी.

पढ़ें- उज्जैन पुलिस का वीडियो वायरल, कहा- 'उम्मीद है विकास कानपुर न पहुंचे'

केके शर्मा ने कहा है कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों प्रभात मिश्रा, बऊवा शुक्ला, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को पुलिस हिरासत से भागने के आरोप में मार दिया गया. ऐसी दशा में उन्हें भी मारा जा सकता है.

उन्होंने अदालत को सूचित किया है कि उनका नाम उस एफआईआर में नहीं है, जिसके संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर केके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी और उनकी पत्नी की जान को खतरा है और वे सुरक्षा चाहते हैं. शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है.

केके शर्मा को गैंगस्टर विकास दुबे का कथित करीबी होने और दबिश की मुखबिरी करने के आरोप में आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. जिसके परिणामस्वरूप गैंगस्टर विकास दुबे और उनके सहयोगियों द्वारा आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी.

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केके शर्मा ने कहा है कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों प्रभात मिश्रा, बऊवा शुक्ला, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को पुलिस हिरासत से भागने के आरोप में मार दिया गया. ऐसी दशा में उन्हें भी मारा जा सकता है.

उन्होंने अदालत को सूचित किया है कि उनका नाम उस एफआईआर में नहीं है, जिसके संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

Last Updated : Jul 12, 2020, 8:00 PM IST
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