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ओडिशा, सिक्किम व मिजोरम भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े : पासवान

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना से आज से ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम भी जुड़ गए. अब यह योजना 20 राज्यों में लागू हो गई है.

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Published : Jun 1, 2020, 6:36 PM IST

Updated : Jun 1, 2020, 7:59 PM IST

रामविलास पासवान (फाइल फोटो)
रामविलास पासवान (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना में तीन और राज्यों- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को भी जोड़ दिया गया है. इसके साथ ही यह योजना अब कुल 20 राज्यों में लागू हो चुकी है. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पासवान ने बताया कि एक अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर में भी यह योजना लागू हो जाएगी और 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा.

बता दें इन 20 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले लाभार्थी, इन किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपनी पसंद के राशन दुकान से ई-पोस मशीन में अपने आधार कार्ड का सत्यापन करवाकर अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं. इसके लिए पुराना राशन कार्ड ही सभी जगह मान्य होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के मुताबिक देश के 81 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की दुकान से तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं.

पढ़ें : आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अधीन 17 राज्यों ने खाद्यान्नों का उठाव शुरू किया है : रामविलास पासवान

अब तक जिन राज्यों में यह योजना लागू हो चुकी है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम शामिल हैं.

नई दिल्ली : 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना में तीन और राज्यों- ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को भी जोड़ दिया गया है. इसके साथ ही यह योजना अब कुल 20 राज्यों में लागू हो चुकी है. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पासवान ने बताया कि एक अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर में भी यह योजना लागू हो जाएगी और 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा.

बता दें इन 20 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले लाभार्थी, इन किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपनी पसंद के राशन दुकान से ई-पोस मशीन में अपने आधार कार्ड का सत्यापन करवाकर अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं. इसके लिए पुराना राशन कार्ड ही सभी जगह मान्य होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के मुताबिक देश के 81 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की दुकान से तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं.

पढ़ें : आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अधीन 17 राज्यों ने खाद्यान्नों का उठाव शुरू किया है : रामविलास पासवान

अब तक जिन राज्यों में यह योजना लागू हो चुकी है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम शामिल हैं.

Last Updated : Jun 1, 2020, 7:59 PM IST
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