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मुंबई : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो दोषियों को 20 साल की कैद

2015 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दो पर्यटक गाइड को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. दोनों आरोपियों ने एक सार्वजनिक शौचालय में उससे दुष्कर्म किया था.

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो दोषियों को 20 साल की कैद
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Published : Jan 18, 2020, 11:51 PM IST

मुंबई : दक्षिण मुंबई में 2015 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शहर की एक अदालत ने दो पर्यटक गाइड को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि न्यायाधीश प्रीति कुमार (घुले) ने शैबाज शेख और इरशाद शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया.

दोनों आरोपियों ने मार्च 2015 में दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके से 13 वर्षीय लड़की को उठाया और एक टैक्सी में बैठाकर उसे कुछ किलोमीटर दूर डॉकयॉर्ड रोड इलाके में ले गए और वहां एक सार्वजनिक शौचालय में उससे दुष्कर्म किया.

पढ़ें : गांधी नगर: 5 साल की बच्ची से गैंगरेप केस में 18 जनवरी को आएगा फैसला

उन्होंने किशोरी को लॉयन गेट पर छोड़ दिया, जिसके बाद लड़की ने मां को आपबीती सुनाई. इस संबंध में कोलाबा थाने में मामला दर्ज किया गया था.

मुंबई : दक्षिण मुंबई में 2015 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शहर की एक अदालत ने दो पर्यटक गाइड को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि न्यायाधीश प्रीति कुमार (घुले) ने शैबाज शेख और इरशाद शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया.

दोनों आरोपियों ने मार्च 2015 में दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके से 13 वर्षीय लड़की को उठाया और एक टैक्सी में बैठाकर उसे कुछ किलोमीटर दूर डॉकयॉर्ड रोड इलाके में ले गए और वहां एक सार्वजनिक शौचालय में उससे दुष्कर्म किया.

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उन्होंने किशोरी को लॉयन गेट पर छोड़ दिया, जिसके बाद लड़की ने मां को आपबीती सुनाई. इस संबंध में कोलाबा थाने में मामला दर्ज किया गया था.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 22:24 HRS IST




             
  • मुंबई : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो दोषियों को 20 साल की कैद



मुंबई, 18 जनवरी (भाषा) दक्षिण मुंबई में 2015 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शहर की एक अदालत ने शनिवार को दो पर्यटक गाइड को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।











न्यायाधीश प्रीति कुमार (घुले) ने शैबाज शेख और इरशाद शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया।







दोनों आरोपियों ने मार्च 2015 में दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके से 13 वर्षीय लड़की को उठाया और एक टैक्सी में बैठाकर उसे कुछ किलोमीटर दूर डॉकयॉर्ड रोड इलाके में ले गए और वहां एक सार्वजनिक शौचालय में उससे दुष्कर्म किया।







उन्होंने किशोरी को लॉयन गेट पर छोड़ दिया, जिसके बाद लड़की ने मां को आपबीती सुनाई। इस संबंध में कोलाबा थाने में मामला दर्ज किया गया था।


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