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जम्मू-कश्मीर में सरकार ने अस्थायी रूप से ठप की टेलीकॉम सेवा

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने 16 से 24 फरवरी तक के लिए अस्थायी रूप से टेलीकॉम सेवाओं को ठप कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Feb 16, 2020, 1:32 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 12:35 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्रशासित क्षेत्र के जिन इलाकों में टूजी और फिक्सड लाइन इंटरनेट सुविधाएं बहाल की हैं, वहां इसकी मियाद 24 फरवरी तक बढ़ा दी गई है.

हालांकि, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को साफ निर्देश दिया गया है कि वे उपयोक्ताओं तक केवल निर्धारित 1,485 वेबसाइटों की पहुंच सुनिश्चित करें. वहीं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने वाले सोशल मीडिया ऐप और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) पर पाबंदी रहेगी

आधिकारिक प्रवक्ता ने गृह विभाग की ओर से जारी आदेश को का उल्लेख करते कहा कि यह निर्देश 16 फरवरी से प्रभावी होगा और 24 फरवरी तक लागू रहेगा.'

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जम्मू-कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी पत्र

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी. लेकिन 25 जनवरी को टूजी मोबाइल इंटरनेट सेवा की बहाली की गई थी.

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जम्मू-कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी पत्र

गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने अपने आदेश में कहा कि खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना मिली है कि अन्य माध्यमों से वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया तक पहुंच बनाकर आतंकी गतिविधि और भड़काऊ सामग्री अपलोड करने की कोशिश की जा रही है.

आदेश में कहा गया कि यह भी सूचना है कि पिछले हफ्ते अफवाह के जरिए आम लोगों को भड़काकर शांति भंग करने की कोशिश की गई . ऐसे में अधिकृत अधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से मोबाइल डाटा सेवा पर रोक जरूरी है.'

पढ़ें : अफजल की बरसी पर कश्मीर में बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर शुरू

काबरा ने कहा कि पोस्टपेड मोबाइल और उन प्रीपेड सिम जिनमें सत्यापन पोस्टपेड कनेक्शन की शर्तों के अनुरूप किया गया है, पर डाटा सेवा उपलब्ध होगी और इंटरनेट सेवा की गति टूजी तक सीमित रहेगी.

फिक्स्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा कि जहां भी यह सुविधा 14 जनवरी से उपलब्ध है, आईएसपी सुनिश्चित करें कि यह सुविधा सूचीबद्ध वेबसाइटों तक सीमित रहे. सोशल मिडिया पर खास तौर पर पांबदी की बात कही गई है.

आदेश में कहा गया है कि संपर्क शर्तों का अनुपालन करने पर ही इंटरनेट उपलब्ध होगा. यह निर्देश दिया जाता है कि इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराने वाले सुनिश्चित करें कि राज्य के हितों के खिलाफ भड़काऊ सामग्री अपलोड कर इसका दुरुपयोग न हो.

काबरा ने कहा कि पर्यटकों, छात्रों और कारोबारियों के लिए सरकार विशेष ई-टर्मिनल और इंटरनेट कियोस्क की व्यवस्था करेगी.

उन्होंने कहा कि कश्मीर और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्रशासित क्षेत्र के जिन इलाकों में टूजी और फिक्सड लाइन इंटरनेट सुविधाएं बहाल की हैं, वहां इसकी मियाद 24 फरवरी तक बढ़ा दी गई है.

हालांकि, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को साफ निर्देश दिया गया है कि वे उपयोक्ताओं तक केवल निर्धारित 1,485 वेबसाइटों की पहुंच सुनिश्चित करें. वहीं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने वाले सोशल मीडिया ऐप और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) पर पाबंदी रहेगी

आधिकारिक प्रवक्ता ने गृह विभाग की ओर से जारी आदेश को का उल्लेख करते कहा कि यह निर्देश 16 फरवरी से प्रभावी होगा और 24 फरवरी तक लागू रहेगा.'

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जम्मू-कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी पत्र

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी. लेकिन 25 जनवरी को टूजी मोबाइल इंटरनेट सेवा की बहाली की गई थी.

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जम्मू-कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी पत्र

गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने अपने आदेश में कहा कि खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना मिली है कि अन्य माध्यमों से वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया तक पहुंच बनाकर आतंकी गतिविधि और भड़काऊ सामग्री अपलोड करने की कोशिश की जा रही है.

आदेश में कहा गया कि यह भी सूचना है कि पिछले हफ्ते अफवाह के जरिए आम लोगों को भड़काकर शांति भंग करने की कोशिश की गई . ऐसे में अधिकृत अधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से मोबाइल डाटा सेवा पर रोक जरूरी है.'

पढ़ें : अफजल की बरसी पर कश्मीर में बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर शुरू

काबरा ने कहा कि पोस्टपेड मोबाइल और उन प्रीपेड सिम जिनमें सत्यापन पोस्टपेड कनेक्शन की शर्तों के अनुरूप किया गया है, पर डाटा सेवा उपलब्ध होगी और इंटरनेट सेवा की गति टूजी तक सीमित रहेगी.

फिक्स्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा कि जहां भी यह सुविधा 14 जनवरी से उपलब्ध है, आईएसपी सुनिश्चित करें कि यह सुविधा सूचीबद्ध वेबसाइटों तक सीमित रहे. सोशल मिडिया पर खास तौर पर पांबदी की बात कही गई है.

आदेश में कहा गया है कि संपर्क शर्तों का अनुपालन करने पर ही इंटरनेट उपलब्ध होगा. यह निर्देश दिया जाता है कि इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराने वाले सुनिश्चित करें कि राज्य के हितों के खिलाफ भड़काऊ सामग्री अपलोड कर इसका दुरुपयोग न हो.

काबरा ने कहा कि पर्यटकों, छात्रों और कारोबारियों के लिए सरकार विशेष ई-टर्मिनल और इंटरनेट कियोस्क की व्यवस्था करेगी.

उन्होंने कहा कि कश्मीर और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

Last Updated : Mar 1, 2020, 12:35 PM IST
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