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ओडिशा खनन क्षेत्र पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को ओडिशा में खनन क्षेत्र की जांच पर चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की तीन सदस्यीय बेंच ने यह निर्देश दिया है.

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Published : Jan 27, 2020, 5:04 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 4:04 AM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को ओडिशा में खनन क्षेत्र की फिर से जांच पर चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को अपने अंतिम आदेश में कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए सरकार को चार सप्ताह का समय चाहिए था.

इस बेंच में भारत के सीजेआई बोबडे के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बीआर गवई शामिल हैं.

केंद्र ने सोमवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को दंड राशि का भुगतान किया है और अदालत के आदेश के अनुसार उसे परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

पढ़ें- एनआरसी से ट्रांसजेंडर वर्ग को बाहर रखने के मामले में कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

इस मामले में ओडिशा सरकार ने भी जवाब दाखिल किया और राज्य सरकार को केंद्र द्वारा किए गए भुगतान की बात को स्वीकार किया. मामले की सुनवाई अब बुधवार को होनी है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को ओडिशा में खनन क्षेत्र की फिर से जांच पर चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को अपने अंतिम आदेश में कुछ प्रावधानों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए सरकार को चार सप्ताह का समय चाहिए था.

इस बेंच में भारत के सीजेआई बोबडे के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बीआर गवई शामिल हैं.

केंद्र ने सोमवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को दंड राशि का भुगतान किया है और अदालत के आदेश के अनुसार उसे परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

पढ़ें- एनआरसी से ट्रांसजेंडर वर्ग को बाहर रखने के मामले में कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

इस मामले में ओडिशा सरकार ने भी जवाब दाखिल किया और राज्य सरकार को केंद्र द्वारा किए गए भुगतान की बात को स्वीकार किया. मामले की सुनवाई अब बुधवार को होनी है.

Intro:The Supreme Court bench comprising of Chief Justice of India SA Bobde, Justice Surya Kant and Justice BR Gavai directed the centre to file a compliance report in 4 weeks on regrassing of the mining area in Odisha. CJI SA Bobde said that it had instructed the government in its last order to insert certain provisions to which they want a reply in 4 weeks.


Body:The centre informed the apex court today that it has paid the penality amount to the state government and as per the court's order they should be allowed to resume the operations. The state also filed a reply and has acknowledged the payment done by the centre to the state government.

The matter has been listed for hearing on wednesday now.


Conclusion:
Last Updated : Feb 28, 2020, 4:04 AM IST
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