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1984 सिख दंगा मामला : सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगो के आरोप में सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विचार करने का फैसला किया है. कुमार को कोर्ट ने पांच सिखों को मारने और साल 1984 में 1-2 नवंबर को एक गुरुद्वारा जलाने का दोषी ठहराया था. जानें क्या है पूरा मामला...

सज्जन कुमार (फाइल फोटो)
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Published : Nov 4, 2019, 2:34 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा. सज्जन को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

इस बारे में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि इससे पहले सज्जन कुमार ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी.

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में कुमार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावनी क्षेत्र में पांच सिखों को मारने और साल 1984 में 1- 2 नवंबर को राज नगर में एक गुरुद्वारा जलाने का दोषी ठहराया था.

पढ़ें- कांग्रेस ने पूछा - क्या आम चुनाव से पहले नागरिकों, नेताओं की जासूसी करा रही थी मोदी सरकार

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई थी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा. सज्जन को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

इस बारे में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि इससे पहले सज्जन कुमार ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी.

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में कुमार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावनी क्षेत्र में पांच सिखों को मारने और साल 1984 में 1- 2 नवंबर को राज नगर में एक गुरुद्वारा जलाने का दोषी ठहराया था.

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई थी.

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https://www.aninews.in/news/national/general-news/sc-agrees-to-consider-bail-application-of-1984-anti-sikh-riots-convict-sajjan-kumar20191104113011/


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