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सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मस्थल खोलने संबंधी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

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Published : Sep 9, 2020, 10:43 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है, जो कोविड-19 महामारी के कारण बंद किए गए हैं.

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plea for opening places of worship

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है. कोरोना महामारी के कारण सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था. याचिका में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थानों को निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ फिर से खोला जाना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अहमदाबाद स्थित गृतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय को देश में पूजा स्थल खोलने का नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यवाही में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम शामिल थे.

पढ़ें- उद्धव आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा : कंगना

याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वह इस संभावना पर विचार करने के लिए इच्छुक है. अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि शीर्ष अदालत को यह बहुत अजीब लगता है कि राज्य आर्थिक हितों से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन मंदिरों के खुलने के मामले में कोविड-19 का हवाला दिया जाता है.

इससे पहले मुंबई में पर्यूषण पर्व के दौरान तीन जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दी थी. दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली थी.

श्री पाश्र्ववतिलक श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन ट्रस्ट ने 14 अगस्त के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें पर्यूषण पर्व के दौरान मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है. कोरोना महामारी के कारण सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था. याचिका में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थानों को निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ फिर से खोला जाना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अहमदाबाद स्थित गृतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय को देश में पूजा स्थल खोलने का नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यवाही में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम शामिल थे.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि वह इस संभावना पर विचार करने के लिए इच्छुक है. अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि शीर्ष अदालत को यह बहुत अजीब लगता है कि राज्य आर्थिक हितों से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन मंदिरों के खुलने के मामले में कोविड-19 का हवाला दिया जाता है.

इससे पहले मुंबई में पर्यूषण पर्व के दौरान तीन जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दी थी. दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली थी.

श्री पाश्र्ववतिलक श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन ट्रस्ट ने 14 अगस्त के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें पर्यूषण पर्व के दौरान मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

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