ETV Bharat / bharat

बाबरी मामले में जज रहे एसके यादव की नहीं बढ़ाई जाएगी सुरक्षा : सुप्रीम कोर्ट - न्यायाधीश एसके यादव को दी गई सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश एसके यादव को दी गई सुरक्षा का विस्तार करने से इनकार कर दिया. एसके यादव ने हाल में ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जुड़े बाबरी मस्जिद केस में फैसला सुनाया था.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
author img

By

Published : Nov 2, 2020, 12:44 PM IST

Updated : Nov 2, 2020, 2:30 PM IST

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जुड़े संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले जज एसके यादव की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

सोमवार को न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने कहा, '30 सितंबर, 2020 को जारी पत्र के अनुसार, हम सुरक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं.'

सुप्रीम कोर्ट में विशेष सीबीआई (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश यादव द्वारा लिखे गए एक पत्र पर विचार के बाद उनकी सुरक्षा विस्तार नहीं करने का फैसला लिया.

पढ़ें- कमलनाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने रहेंगे : सुप्रीम कोर्ट

न्यायाधीश एसके यादव ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा का विस्तार करने की मांग की थी.

बता दें कि लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने सितंबर में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था.

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जुड़े संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले जज एसके यादव की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

सोमवार को न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने कहा, '30 सितंबर, 2020 को जारी पत्र के अनुसार, हम सुरक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं.'

सुप्रीम कोर्ट में विशेष सीबीआई (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश यादव द्वारा लिखे गए एक पत्र पर विचार के बाद उनकी सुरक्षा विस्तार नहीं करने का फैसला लिया.

पढ़ें- कमलनाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने रहेंगे : सुप्रीम कोर्ट

न्यायाधीश एसके यादव ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा का विस्तार करने की मांग की थी.

बता दें कि लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने सितंबर में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था.

Last Updated : Nov 2, 2020, 2:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.