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'इंडिया' नाम पर आपत्ति : याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को सुनवाई

देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने वाली एक जनहित पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई है. इससे पूर्व 2016 में भी इसी तरह की एक याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट
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Published : May 29, 2020, 6:27 PM IST

नई दिल्ली : देश के लिए इंडिया की जगह भारत नाम का इस्‍तेमाल किए जाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई स्थगित हो गई. अब इस पर अगली सुनवाई 2 जून को होगी.

इस जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एएस बोपन्ना कर रहे थे. कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है.

याचिका में कहा गया है कि इंडिया एक अंग्रेजी नाम है, जिसे बदलकर भारत रख दिया जाना चाहिए, ताकि लोग ब्रिटेन के औपनिवेशिक अतीत से दूर हो जाएं और अपनी राष्ट्रीयता में गर्व की भावना पैदा करें.

इससे पहले 2016 में इसी तरह की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा कि आपको क्‍या लगता है कि कोर्ट के पास इस तरह के भावनात्‍मक मुद्दों पर ध्‍यान देने के अलावा और कोई काम नहीं है. उस याचिका को जस्टिस टीएस ठाकुर और यूयू ललित की बेंच ने खारिज किया था.

नई दिल्ली : देश के लिए इंडिया की जगह भारत नाम का इस्‍तेमाल किए जाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई स्थगित हो गई. अब इस पर अगली सुनवाई 2 जून को होगी.

इस जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एएस बोपन्ना कर रहे थे. कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है.

याचिका में कहा गया है कि इंडिया एक अंग्रेजी नाम है, जिसे बदलकर भारत रख दिया जाना चाहिए, ताकि लोग ब्रिटेन के औपनिवेशिक अतीत से दूर हो जाएं और अपनी राष्ट्रीयता में गर्व की भावना पैदा करें.

इससे पहले 2016 में इसी तरह की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा कि आपको क्‍या लगता है कि कोर्ट के पास इस तरह के भावनात्‍मक मुद्दों पर ध्‍यान देने के अलावा और कोई काम नहीं है. उस याचिका को जस्टिस टीएस ठाकुर और यूयू ललित की बेंच ने खारिज किया था.

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