देहरादून : उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एक स्कूल में गैंगरेप मामले में दोषी छात्र को 20 साल की सजा सुनाई गई है जबकि स्कूल प्रबंधन में शामिल तीन आरोपियों को को नौ-नौ साल की सजा मुकर्रर हुई है.
देहरादून पॉक्सो कोर्ट से मुख्य आरोपी छात्र सरबजीत धारा 370 डी में दोषी करार दिया गया था. पॉक्सो कोर्ट जज रमा पांडे की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जबकि स्कूल की डिप्टी डायरेक्टर लता गुप्ता, स्कूल प्रबंधक दीपक और उसकी पत्नी तनु को साक्ष्य छिपाने एवं षड्यंत्र कर पीड़ित छात्रा का गर्भपात कराने में धारा 313 का दोषी मानते हुए नौ-नौ साल की सजा सुनाई.
इसके अलावा स्कूल के प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई. जुवेनाइल कोर्ट ने तीन नाबालिगों को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई है.
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पीड़ित छात्रा के पिता ने दोषियों को सजा मिलने के बाद संतुष्टि जताई है. उन्होंने देहरादून पुलिस और पॉक्सो कोर्ट का शुक्रिया अदा किया.
कोर्ट ने मामले में स्कूल प्रबंधन पर 10 लाख रुपये पीड़िता के परिजनों को देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह राशि अदा नहीं करने पर उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए हैं. मुख्य दोषी सरबजीत पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. स्कूल प्रबंधन की टीम पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
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ये था मामला
बता दें कि 17 सितंबर, 2018 को सेलाकुई स्थित एक स्कूल में दसवीं की छात्रा के साथ उसके सीनियर चार छात्रों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद कई दिनों तक इस मामले को स्कूल प्रबंधन द्वारा छिपाया गया. जब मामला खुला तो हड़कप मच गया. इतना ही नहीं स्कूल प्रबंधन पर पीड़ित छात्रा का जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप है.