नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हो चुके शरजील इमाम को जामिया हिंसा के दूसरे मामले में एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. जिस मामले पर आज उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया और चार्जशीट दाखिल किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम को 3 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर 2019 को जामिया इलाके में हुए हिंसा मामले में साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया , जिसमें शरजील इमाम पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया. बता दें कि शरजील इमाम को शाहीन बाग में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था. चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के बयान दर्ज हैं.
बता दें कि जेएनयू छात्र शरजील इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे. दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इसके अलावा कथित देशविरोधी भाषण को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. असम पुलिस ने भी शरजील के भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया था.
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बता दें कि शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 28 जनवरी को जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.