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कुलदीप सेंगर के खिलाफ जिला और सत्र न्यायाधीश ने लगाए आरोप - उन्नाव रेप कांड

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में विधायक पर उसके पिता की हत्या का आरोप लगा है. जिला और सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सेंगर और नौ लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

कुलदीप सेंगर (फाइल फोटो)
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Published : Aug 14, 2019, 7:46 AM IST

Updated : Sep 26, 2019, 10:50 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में निष्कासित भाजपा विधायक पर अब पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप लगाया गया है. जिला और सत्र न्यायाधीश (डीएसजे) धर्मेश शर्मा ने मंगलवार को पीड़िता के पिता की हत्या और झूठे शस्त्र अधिनियम मामले में फंसाने के आरोप में सेंगर और नौ लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं.

अदालत ने सेंगर पर IPC की धारा 302 (हत्या), 166,167 (लोक सेवकों द्वारा अपराध), 201 (साक्ष्य मिटाने की कोशिश), 218 (सजा से बचाने के लिए सार्वजनिक सेवक द्वारा झूठे रिकॉर्ड बनाना), 466 (अभिलेखों की जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगए हैं.

मामले में सेंगर के अलावा उनके भाई अतुल सेंगर, तीन पुलिस कर्मी, कुलदीप की करीबी शशि सिंह और चार अन्य पर आरोप लगाए गए हैं.

पढ़ें-उन्नाव रेप कांड: तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर तय किए आरोप

अदालत ने पाया कि पीड़िता के पिता को आपराधिक साजिश रचकर फसाया गया था. आपको बता दें, उन्नाव बलात्कार पीड़ता जिसे पिछले सप्ताह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया था वह गंभीर स्थिति में हैं. वहीं पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह की भी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के लिए बता दें, 28 जुलाई को, जिस कार में पीड़िता, उसके वकील और उसके दो रिश्तेदार यात्रा कर रहे थे उसे रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी.
दुर्घटना ने दोनों रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में निष्कासित भाजपा विधायक पर अब पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप लगाया गया है. जिला और सत्र न्यायाधीश (डीएसजे) धर्मेश शर्मा ने मंगलवार को पीड़िता के पिता की हत्या और झूठे शस्त्र अधिनियम मामले में फंसाने के आरोप में सेंगर और नौ लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं.

अदालत ने सेंगर पर IPC की धारा 302 (हत्या), 166,167 (लोक सेवकों द्वारा अपराध), 201 (साक्ष्य मिटाने की कोशिश), 218 (सजा से बचाने के लिए सार्वजनिक सेवक द्वारा झूठे रिकॉर्ड बनाना), 466 (अभिलेखों की जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगए हैं.

मामले में सेंगर के अलावा उनके भाई अतुल सेंगर, तीन पुलिस कर्मी, कुलदीप की करीबी शशि सिंह और चार अन्य पर आरोप लगाए गए हैं.

पढ़ें-उन्नाव रेप कांड: तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर तय किए आरोप

अदालत ने पाया कि पीड़िता के पिता को आपराधिक साजिश रचकर फसाया गया था. आपको बता दें, उन्नाव बलात्कार पीड़ता जिसे पिछले सप्ताह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया था वह गंभीर स्थिति में हैं. वहीं पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह की भी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के लिए बता दें, 28 जुलाई को, जिस कार में पीड़िता, उसके वकील और उसके दो रिश्तेदार यात्रा कर रहे थे उसे रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी.
दुर्घटना ने दोनों रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

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Unnao Case: Kuldeep Singh Sengar charged with murder of victim's father


Conclusion:
Last Updated : Sep 26, 2019, 10:50 PM IST
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