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अयोध्या में 17 दिसंबर तक बढ़ाई गई धारा 144

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में दीपोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर धारा 144 लगाई गई है. जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने सभी विभागों के अधिकारियों को सख्ती से निषेधाज्ञा का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

अयोध्या
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Published : Oct 24, 2020, 3:57 PM IST

Updated : Oct 24, 2020, 5:27 PM IST

अयोध्या : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 की अवधि 17 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. दीपोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा मेले के मद्देनजर यह फैसला लिया गया.

नवंबर में अयोध्या में योगी सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के अतिरिक्त दीपावली का पर्व और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा मेला है, जिसे ध्यान में रखते हुए अयोध्या जनपद में जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है.

जानकारी देते जिलाधिकारी

धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा या जुलूस की नहीं होगी अनुमति
धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा के दौरान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी भी व्यक्ति या धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों/ संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा अयोध्या जिले के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च व पदयात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी.

यदि कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहता है तो उसे पहले जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी. ऐसा न करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा.

दीपोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा
इन दिनों देशभर में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा की धूम है, जिसके बाद बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, छठ पूजा पर्व, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और पंचकोशी और 14 कोसी परिक्रमा का पर्व है.

यह भी पढ़ें- जानिए, कैसे आपके व्यवसाय की रक्षा करेगा साइबर बीमा

इसके अतिरिक्त कई सेवा आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है. इन आयोजनों को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा की समयावधि में विस्तार किया गया है.

अयोध्या : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 की अवधि 17 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. दीपोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा मेले के मद्देनजर यह फैसला लिया गया.

नवंबर में अयोध्या में योगी सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के अतिरिक्त दीपावली का पर्व और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा मेला है, जिसे ध्यान में रखते हुए अयोध्या जनपद में जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है.

जानकारी देते जिलाधिकारी

धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा या जुलूस की नहीं होगी अनुमति
धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा के दौरान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी भी व्यक्ति या धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों/ संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा अयोध्या जिले के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च व पदयात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी.

यदि कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहता है तो उसे पहले जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी. ऐसा न करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा.

दीपोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा
इन दिनों देशभर में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा की धूम है, जिसके बाद बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, छठ पूजा पर्व, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और पंचकोशी और 14 कोसी परिक्रमा का पर्व है.

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इसके अतिरिक्त कई सेवा आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है. इन आयोजनों को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा की समयावधि में विस्तार किया गया है.

Last Updated : Oct 24, 2020, 5:27 PM IST
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